CAA: ऑनलाइन पोर्टल पर नागरिकता के लिए करना होगा आवेदन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने बताया कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 12, 2024 | 1:53 PM IST

CAA: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने की घोषणा की। यह विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) लागू होने से पहले आया है। बता दें कि MCC चुनावों के दौरान लागू होता है और इस दौरान सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकती ।

गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल की दी जानकारी

CAA लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने बताया कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।

गृह मंत्रालय ने कहा सीएए-2019 के तहत नागरिकता का आवेदन करने वालों के लिए सरकार पोर्टल के अलावा मोबाइल ऐप ‘सीएए-2019’ भी शुरू करेगी।

सरकार ने आवेदन करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसकी भी लिस्ट जारी की है।

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चेक करें लिस्ट

  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की कॉपी
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल सर्टिफिकेट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या सर्टिफिकेट
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
  • कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई एक तीन देशों, यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है

CAA नियम लागू होने के बाद किन्हें मिलेगी भारत की नागरिकता?

सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम,2019 लागू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के तीन मुस्लिम बहुल देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में होगा। यह नागरिकता 31 दिसंबर,2014 तक इन देशों से भारत आए गैर-मुस्लिम विस्थापितों को दी जाएगी।

दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शहर के उत्तर पूर्वी भाग में तथा शाहीन बाग, जामिया नगर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित हुआ था। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे।

दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग इलाकों में 2019-20 में कई महीने तक सीएए विरोधी प्रदर्शन हुए थे। उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 की शुरुआत में इस कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी देखी गईं जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा घायल हो गए।

First Published : March 12, 2024 | 1:31 PM IST