Holi 2024: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला पुलिस ने रविवार को कहा कि सोमवार (होली) को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों या विवादित स्थलों पर किसी भी धार्मिक प्रार्थना या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने पूरे जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
पुलिस ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ‘शराब या नशीले पदार्थों’ का सेवन नहीं करेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि होली, धुलंधी त्योहारों के साथ-साथ 25 मार्च को कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है जिसमें मद्देनजर, ‘‘असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘इसके अलावा, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं, किसान समूहों और अन्य प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है।’’
Also read: Holi trade: होली पर पिचकारी कारोबार को दम, खूब उड़ें रंग-गुलाल; बाजार में चीन का दबदबा हो रहा कम
पुलिस ने कहा, ‘‘इनकी वजह से और गौतमबुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए जिससे प्रतिकूल माहौल पैदा हो।’’
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने आदेश में कहा,‘‘स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को देखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है, इसलिए यह एकपक्षीय आदेश दिया जा रहा है।’’