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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टली

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न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने Gyanvapi मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

Last Updated- February 07, 2024 | 2:35 PM IST
तहखाने में पूजा की इजाजत को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई SC to hear on Apr 1 Gyanvapi committee's plea on allowing prayers in cellar
Representative Image

Gyanvapi Case: इलाहबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित व्यास जी का तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति देने के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया की अपील पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति संबंधी वाराणसी की अदालत के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में सुनवाई के बाद सुनवाई 12 फरवरी के लिए टाल दी। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।

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First Published - February 7, 2024 | 2:31 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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