फिनटेक

PayTM- SEBI मामले में आ रही है बड़ी खबर

सेबी ने 24 जुलाई 2024 को पेटीएम मनी को एक शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी 70 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर समय पर अलर्ट जनरेट करने में विफल रही।

Published by
निमिष कुमार   
Last Updated- February 13, 2025 | 7:24 PM IST

वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस की इकाई पेटीएम मनी ने बृहस्पतिवार को बाजार नियामक सेबी के साथ मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित एक मामले का निपटारा कर लिया और निपटान राशि के रूप में 45.50 लाख रुपये का भुगतान किया। यह मामला भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 25 नवंबर, 2022 के परिपत्र में उल्लिखित तकनीकी गड़बड़ी ढांचे के कथित उल्लंघन से उपजा है।

ताजा आदेश पेटीएम मनी के पिछले साल सितंबर में एक निपटान आवेदन दायर करने के बाद आया था, जिसमें ‘तथ्यों के निष्कर्षों और कानून के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना’ इसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने का प्रस्ताव दिया गया था।

सेबी के आदेश के अनुसार, पेटीएम मनी ने सितंबर पिछले वर्ष निपटान आवेदन दायर किया था, जिसमें उसने इस मामले का समाधान बिना “तथ्यों और कानूनी निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए” करने का प्रस्ताव रखा था।

क्या कहा SEBI ने अपने आदेश में, क्या थे PayTM पर आरोप

सेबी की निर्णय अधिकारी आशा शेट्टी ने आदेश में कहा, “…सूचना प्राप्तकर्ता (पेटीएम मनी) के खिलाफ 24 जुलाई 2024 को जारी एससीएन (शोकॉज नोटिस) के माध्यम से शुरू की गई मौजूदा निर्णयात्मक कार्यवाही का निपटारा निपटान विनियमों के तहत किया जाता है,”

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पेटीएम मनी लिमिटेड के खिलाफ कथित उल्लंघन को लेकर निर्णयात्मक कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद, सेबी ने 24 जुलाई 2024 को पेटीएम मनी को एक शोकॉज नोटिस (SCN) जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी 70 प्रतिशत की अनुमेय सीमा के भीतर समय पर अलर्ट जनरेट करने में विफल रही।

इसके अलावा, नियामक ने आरोप लगाया कि पेटीएम मनी “पीक लोड ऑब्जर्वेशन से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण” प्रदान करने में असफल रही और अपनी सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों को लॉग एनालिटिक्स और मॉनिटरिंग एप्लिकेशन से नहीं जोड़ा।

एससीएन में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी (पेटीएम मनी) ने अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान लाइव डिजास्टर रिकवरी (DR) ड्रिल का संचालन नहीं किया।

कैसे निपटा सारा मामला-

निपटान आवेदन प्राप्त होने के बाद, पेटीएम मनी ने संशोधित निपटान शर्तें प्रस्तुत कीं, जिसे सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (High Powered Advisory Committee) ने मंजूरी दी और मामले के निपटान की सिफारिश की। निपटान शुल्क के रूप में ₹45.50 लाख जमा करने के बाद, पेटीएम मनी ने सेबी के साथ इस मामले का निपटारा कर लिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Year ender: 2024 में Investors ने Share Market से कमाए 77 लाख 66 हजार करोड़, 2025 में आप कितना कमाएंगे? पढ़ें…

PM Modi France Visit: जानें, पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर हर बात, विस्तार से…

 

First Published : February 13, 2025 | 7:24 PM IST