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दो PAN card रखने वाले हो जाएं सावधान! लग सकता है जुर्माना

Last Updated- December 11, 2022 | 2:03 PM IST

आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) आज के समय में बहुत ही जरूरी दस्तावेज हैं। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर वित्तीय कार्यों में आधार और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। हालांकि, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास गलती से दो पैन कार्ड बन गए हैं।

अगर आपके पास भी एक से अधिक PAN Card हैं तो कहीं ये आपके लिए मुसीबत न खड़ी कर दें। आपको बता दें कि दो पैन कार्ड रखने पर भारी जुर्माना (Fine) देना पड़ सकता है। 

जानिए क्या हो सकता है दो पैन कार्ड रखने का अंजाम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक, दो पैन कार्ड रखना गैर-कानूनी है। साथ ही इस बात को छुपाना भी गलत है क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

करें एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर

अगर आपके पास दो PAN Card हैं तो आपको जल्द से जल्द इसे सरेंडर करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर (PAN Card Surrender) करने के लिए आप इनकम टैक्स विभाग से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन सरेंडर के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और फिर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा। पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको फॉर्म को भरना होगा और फिर दोनों पैन कार्ड और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ NSDL दफ्तर जाना होगा।

आपको बता दें कि फॉर्म जमा करने के साथ आपको 100 रुपये का बॉन्ड भी भरना होगा। 

आप अपना एक्स्ट्रा पैन कार्ड जल्द ही सरेंडर करें और खुद को 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने से बचाएं।

First Published - October 6, 2022 | 10:03 AM IST

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