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स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को RBI ने किया दोगुना

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अधिसूचना के अनुसार, "परिचालन शुरू होने पर एसएफबी को तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा। बैंकों को परिचालन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलने की सामान्य अनुमति ह

Last Updated- January 09, 2024 | 10:21 AM IST
RBI
Representative Image

रिजर्व बैंक ने सोमवार को छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के साथ ही भुगतान बैंकों को एसएफबी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी।

दिलचस्प बात यह है कि इस समय संचालित हो रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है। रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत होगी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा। इसके मुताबिक, भुगतान बैंक पांच साल के संचालन के बाद दिशानिर्देशों के तहत पात्र होने पर एसएफबी में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार, “परिचालन शुरू होने पर एसएफबी को तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा। बैंकों को परिचालन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलने की सामान्य अनुमति होगी।” इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एसएफबी लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। नियामक इस आवेदन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई से आगे की टिप्पणियों का इंतजार है।

रिजर्व बैंक ने इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

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First Published - January 9, 2024 | 10:21 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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