भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। धोखाधड़ी के वर्गीकरण और सूचना दिए जाने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक की ओर से जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने ‘ग्राहक सुरक्षा’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’, ‘बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन’ और बड़े स्तर वाले सामान्य खुलासों का एक केंद्रीय संग्राहक निर्मित करने के संबंध में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने पर सोमवार को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला दिए जाने की मंशा से नहीं है।
एसबीआई के पास चल रहे एक ग्राहक खाते की जांच करने पर केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक ने उक्त खाते में धोखाधड़ी की सूचना आरबीआई को देने में देरी की थी। आरबीआई ने बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि गैर-अनुपालन के संबंध में उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।