भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एक वाहन ऋण मामले में नियामकीय अनुपालन का उल्लंघन करने की वजह से बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा है कि बैंक के ग्राहकों को बाहरी गैर-वित्तीय उत्पादों की बिक्री के मामले में हुई जांच के आधार पर यह पाया गया कि बैंक ने बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 6 (2) और धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। बैंक के वाहन ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के बारे में शिकायत मिलने के बाद आरबीआई ने इस मामले में सख्ती दिखाई थी। आरबीआई ने कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा था कि कुछ खास नियमों के उल्लंघन करने पर बैंक पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरोप था कि एचडीएफसी बैंक ने अपने वाहन ऋण ग्राहकों को जीपीएस उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री की थी।