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दबावग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को भी लाभ

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 2:00 AM IST

मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पंजाब और महाराष्टï्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, गुरु राघवेंद्र कोऑपरेटिव बैंक जैसे दबावग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को जमाकर्ता और बीमा क्रेडिट गारंटी निगम कानून (डीआईसीजीसी) में किए गए बदलावों से लाभ होगा और वे 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की निकासी करने के पात्र होंगे। सीतारमण ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा, ‘डीआईसीजीसी विधेयक अभी से प्रभावी है लेकिन पीएमसी बैंक, गुरु राघवेंद्र बैंक जो कि पहले से दबावग्रस्त हैं लेकिन मोहलत (मोरेटोरियम) के अंतर्गत नहीं हैं और जिनके प्रशासक बाहर से बैठकर काम कर रहे हैं, उनके जमाकर्ता भी इससे लाभान्वित होंगे और वे 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक ले सकते हैं।’ 
 
सीतारमण ने कहा कि दबावग्रस्त बैंकों के समाधान में समय लग रहा है और इसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को चिकित्सा उपचार सहित अन्य आपात धन के अलावा पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 90 दिनों के भीतर जर्माकर्ताओं को पैसे मिले ताकि जमाकर्ताओं में 98 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले छोटे जमाकर्ताओं को समय पर पैसा मिल सके।’

First Published : August 10, 2021 | 7:33 AM IST