ऑनलाइन गेम्स में जीते रुपयों पर भी देना होगा टैक्स

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:17 PM IST

गेमिंग इंडस्ट्री की टैक्स चोरी अब IT डिपार्टमेंट के रडार पर आ गई है। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑनलाइन गेम विजेताओं से अपडेटेड इनकम टैक्स (ITR-U) फाइल करने को कहा है। डिपार्टमेंट ने उन्हें ऑनलाइन गेम से होने वाली आय के बारे में विवरण देकर उसपर बनने वाले टैक्स को भरना जरूरी है। 

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस (FE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, CBDT अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने एक गेमिंग पोर्टल का हवाला देते हुए बताया कि इस पोर्टल ने पिछले तीन सालों में 58,000 करोड़ रुपये, यूजर्स को जीत की राशि के रूप में  बांटे हैं। इस पोर्टल के 8 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं।
 
विभाग ने आगे कहा कि विजेताओं को बिना किसी छूट के जीत की राशि का 30 फीसदी टैक्स और ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा उन्हें टैक्स और देय ब्याज पर भी 25 से 30 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
 
यदि विजेता समय सीमा तक टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। ITR-U दाखिल करने की अंतिम तिथि आम तौर पर उसी वर्ष की समाप्ति के 24 महीने बाद तक होती है। जैसे FY22 के लिए, ITR-U दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।
 
15 फरवरी को CBDT ने एक गेमिंग पोर्टल चलाने वाले एर बिजनेस ग्रुप पर छापा मारा था। उन्होंने मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पुणे, कोलकाता और सूरत में फैले इस समूह के 29 स्थानों को सीज किया। 

First Published : August 26, 2022 | 1:35 PM IST