मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त चक्रवृद्घि ब्याज से छूट दावों के वितरण को दी मंजूरी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 9:55 PM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 2 करोड़ रुपये तक के छोटे ऋण के लिए वसूले गए ब्याज पर ब्याज की रकम को लौटाने के लिए सरकार की चक्रवृद्घि ब्याज माफी योजना के तहत लंबित दावों के भुगतान के लिए करीब 937 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतानको मंजूरी दे दी। केंद्र को 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के छह महीने की अवधि के लिए कर्जदारों को चक्रवृद्घि ब्याज और साधार ब्याज के बीच के अंतर के बराबर अनुग्रह भुगतान के अनुदान योजना के तहत 23.8 करोड़ कर्जदारों से कुल 6,473 करोड़ रुपये के दावे मिले थे। इसके लिए पहले 5,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। सरकार ने 2020-21 के केंद्रीय बजट में 5,500 करोड़ ररुपये का प्रावधान किया था। दावा राशि के भुगतान के लिए एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया था।
योजना के तहत ब्याज पर ब्याज की माफी के लिए एमएसएमई, आवास, शिक्षा, उपभोक्ता टिकाऊ सामान, ऑटो, 2 करोड़ रुपये तक के बकाये वाले क्रेडिट कार्ड को पात्र बनाया जिसके लिए मोहलत की सुविधा लेने की बाध्यता नहीं रखी गई थी। केंद्र ने समूची 5,500 करोड़ की बजटीय राशि एसबीआई को स्थानांतरित कर दिया था ताकि ऋणदाता संस्थाओं को चक्रवृद्घि ब्याज की रकम लौटाई जा सके। एसबीआई को ऋणदाता संस्थाओं से 6,437.74 करोड़ रुपये के समेकित दावे मिले हैं और मंत्रिमंडल ने सरकारी बैंकों को 973.74 करोड़ रुपये की शेष रकम लौटाने के लिए मंजूरी दे दी है। बैंक को नवंबर, 2021 तक दावों का निपटारा करना था।
इरेडा मे इक्विटी निवेश को मंजूरी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) लि. में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी प्रदान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह रकम डाले जाने से इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को अतिरिक्त 12,000 करोड़ रुपये कर्ज दे सकेगा। इस निर्णय से इरेडा को 3,500 से 4,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सृजित करने में मदद मिलेगी।

First Published : January 19, 2022 | 11:09 PM IST