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ड्यूल-यूज वस्तुओं के निर्यात में बड़ी राहत, कस्टम करेगा नियम आसान: DGFT

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में यह जानकारी दी।

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भाषा   
Last Updated- January 16, 2025 | 10:59 PM IST

सरकार ने विशेष रसायन, जैव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी वस्तुओं (स्कोमेट) के निर्यात में नियमों के उल्लंघन को लेकर स्वैच्छिक खुलासे के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में यह जानकारी दी। स्कोमेट दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं हैं। इनका उपयोग असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है, ‘स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात और स्कोमेट नियमों से संबंधित नियमों गैर-अनुपालन/उल्लंघन के स्वैच्छिक खुलासे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/दिशानिर्देश अधिसूचित किये गये हैं।’ नियमों के उल्लंघन में पूर्व अनुमति के बिना इन वस्तुओं का निर्यात या सूचना देने की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहना शामिल है।

इसमें कहा गया है कि आवेदनों पर विचार करने के लिए खुलासा मामलों को निदेशालय में एक अंतर-मंत्रालयी कार्यसमूह के समक्ष रखा जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, यह समूह प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

डीजीएफटी ने कहा कि ऐसे मौके हो सकते हैं जहां जिम्मेदार निर्यातकों ने विदेशी व्यापार अधिनियम, जन संहार के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम और निर्यात नियंत्रण तथा सीमा शुल्क अधिनियिम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

First Published : January 16, 2025 | 10:59 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)