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Linde India मामले में सैट ने सेबी का आदेश रद्द किया

यह मामला लिंडे इंडिया द्वारा उसके संबंधित पक्षों प्रेक्सेयर इंडिया और लिंडे साउथ एशिया सर्विसेज के साथ विभिन्न समझौतों और लेनदेन से जुड़ा है।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- May 22, 2024 | 10:18 PM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने बुधवार को बहुराष्ट्रीय कंपनी लिंडे इंडिया के खिलाफ बाजार नियामक सेबी का अंतरिम आदेश रद्द कर दिया। शेयरधारकों की शिकायत के बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिंडे इंडिया और उसके संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन (आरपीटी) की जांच करने और मूल्यांकन का निर्देश दिया था।

पंचाट ने कंपनी को 27 मई को सेबी के समक्ष दस्तावेज की जांच के लिए पेश होने का निर्देश और इस जांच के एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। यह मामला लिंडे इंडिया द्वारा उसके संबंधित पक्षों प्रेक्सेयर इंडिया और लिंडे साउथ एशिया सर्विसेज के साथ विभिन्न समझौतों और लेनदेन से जुड़ा है।

कंपनी और उसके स्वतंत्र निदेशकों ने शुरू में सेबी की जांच और समन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सेबी का आदेश जारी होने तक उन्हें वहां से स्थगन नहीं मिला था। लिंडे इंडिया का शेयर बीएसई पर 4.2 प्रतिशत गिरकर 9,284 रुपये पर आ गया।

First Published : May 22, 2024 | 10:18 PM IST