देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराकर या असुरक्षित तरीके से ईंधन का स्टॉक करने की गलती न करें। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को ये बातें कहीं। साथ ही इसको लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों को आगाह किया है कि वे खुले बर्तनों, बोतलों या किसी भी अनुपयुक्त कंटेनर में पेट्रोल-डीजल न भरवाएं। मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करना सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे बड़ी दुर्घटना होने का डर रहता है।
दरअसल, यह कदम तमिलनाडु के चेन्नई में हुई एक घटना के बाद उठाया गया है। वहां एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक को खुले कंटेनर में पेट्रोल देते हुए पाया गया था। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस पेट्रोल पंप के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की और उसे सस्पेंड कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी डीलर या पेट्रोल पंप को बख्शा नहीं जाएगा।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए जनता को भरोसा दिलाया कि पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। साथ ही, सभी फ्यूल रिटेलर्स और डीलरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ईंधन देते समय सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें।
सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी पेट्रोल पंप खुले डिब्बों में तेल बेचता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे केवल अपनी गाड़ियों की टंकी में ही ईंधन भरवाएं और घरों में तेल जमा करने जैसी लापरवाही से बचें।