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ट्राई ने जारी किया सेवा गुणवत्ता अधिनियम 2009

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 10, 2022 | 5:52 PM IST

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा गुणवत्ता (प्रसारण और केबल सर्विस) (केबल टेलीविजन- गैर कैस क्षेत्र) अधिनियम 2009 जारी किया है।
यह जानकारी दूरसंचार और सूचना तकनीक मंत्रालय की विज्ञप्ति में दी गई।
इस अधिनियम के तहत गैर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) क्षेत्र में ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण केबल सर्विस मुहैया कराई जाएगी। यह अधिनियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

First Published : February 25, 2009 | 5:45 PM IST