ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज नए ग्राहक जोड़ने पर बाजार नियामक सेबी की तरफ से दो साल की रोक लगाए जाने के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करने की तैयारी कर रही है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने पर आईआईएफएल के खिलाफ यह आदेश दिया है। इसके मुताबिक आईआईएफएल दो साल तक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकती है। सेबी ने ब्रोकरेज फर्म के खातों का निरीक्षण करने के बाद पाया था कि इसने अप्रैल, 2011 से जून, 2014 तक अपने मालिकाना लेनदेन वाले शेयर कारोबार सौदों के निपटान के लिए ग्राहकों के बचे हुए कोष का इस्तेमाल किया था।
पहले इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली फर्म आईआईएफएल ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा है कि सेबी का यह आदेश उसके मौजूदा ग्राहकों के साथ जारी मौजूदा कारोबार पर लागू नहीं होता है।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वह सेबी के इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उसने कहा कि वह सभी नियामकीय दायित्वों का पालन करती रही है।