नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पेशाब करने की दूसरी घटना की सूचना नियामक को नहीं देने और मामले को विमान कंपनी की आंतरिक समिति को भेजने में देर करने की वजह से ऐसा किया गया है।
इस मामले में एक पुरुष यात्री ने 6 दिसंबर की पेरिस से दिल्ली वाली उड़ान में एक महिला सह-यात्री की खाली सीट और कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था।
इससे पहले एयर इंडिया पर लगा था 30 लाख रुपये का जुर्माना
पिछले सप्ताह नियामक ने पेशाब करने की पहली घटना पर कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जब 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली वाली उड़ान में वेल्स फार्गो के पूर्व उपाध्यक्ष शंकर मिश्रा ने कथित तौर पर एक महिला सह-यात्री पर पेशाब किया था।
नियामक ने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के पायलट-इन-कमांड को भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था और कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के लिए एयरलाइन के इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
नियामक ने पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क से दिल्ली वाली इस उड़ान के पायलट-इन-कमांड को भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था और कर्तव्य पूरे करने में विफलता की वजह से उड़ान के दौरान सेवाओं के निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
पेशाब करने की दूसरी घटना 5 जनवरी को मीडिया में आई खबरों के बाद सामने आई थी, जिसके बाद नियामक ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया थी।
डीजीसीए के नियमों के तहत विमान कंपनी को विमान उतरने के 12 घंटे के भीतर किसी भी अनियंत्रित यात्री की घटना की सूचना नियामक को दी जानी चाहिए।