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प्रसारक बनाएं शुल्क की अंतरिम योजना

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Last Updated- December 10, 2022 | 6:34 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने टीवी चैनलों को देश भर में केबल सेवाओं पर शुल्क की कोई अंतरिम योजना बनाने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों से अगले शुक्रवार तक टीडी सैट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
इस आदेश में ट्राई के उस आर्डर को खारिज कर दिया गया था, जिसमें केबल सेवा शुल्कों पर सीलिंग लगाए जाने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी प्रसारकों को तब तक शुल्क पर एक अंतरिम व्यवस्था पर सहमति बनानी चाहिए, जब तक ट्राई चार-छह महीने में नई शुल्क व्यवस्था तैयार करने का अपना काम पूरा नहीं कर लेता है।

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First Published - February 27, 2009 | 11:25 PM IST

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