उच्चतम न्यायालय ने टीवी चैनलों को देश भर में केबल सेवाओं पर शुल्क की कोई अंतरिम योजना बनाने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों से अगले शुक्रवार तक टीडी सैट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा।
इस आदेश में ट्राई के उस आर्डर को खारिज कर दिया गया था, जिसमें केबल सेवा शुल्कों पर सीलिंग लगाए जाने का निर्देश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी प्रसारकों को तब तक शुल्क पर एक अंतरिम व्यवस्था पर सहमति बनानी चाहिए, जब तक ट्राई चार-छह महीने में नई शुल्क व्यवस्था तैयार करने का अपना काम पूरा नहीं कर लेता है।