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Google-CCI Case: NCLAT से गूगल को नहीं मिली राहत, कंपनी को देनी होगी जुर्माने की 10 फीसदी राशि

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बीएस वेब टीम
Last Updated- January 04, 2023 | 2:33 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने बुधवार को गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India ) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी हिस्सा जमा करने का निर्देश दिया।

एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका स्वीकार करते हुए सीसीआई को नोटिस जारी किया है।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई द्वारा लगाए जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई को नोटिस जारी किया और अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

बता दें कि इस साल अक्टूबर में सीसीआई ने गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस तंत्र में कई बाजारों में अपने दबदबे का गलत फायदा उठाने की वजह से 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह अब तक किसी बड़ी टेक कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है।

जुर्माना लगाने के अलावा सीसीआई ने इंटरनेट क्षेत्र की कंपनी को कई तरह के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था। इस पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम एनसीएलएटी में अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रयोगकर्ताओं तथा भागीदारों के लिए प्रतिबद्ध हैं।’

गूगल का मानना है कि एनसीएलएटी इस मामले में गंभीरता दिखाएगा

कंपनी ने कहा कि एंड्रॉयड ने भारतीय प्रयोगकर्ताओं, डेवलपर्स और ओईएम को लाभ दिया है और इसने देश के डिजिटल बदलाव को आगे बढ़ाया है।

गूगल का मानना है कि सीसीआई इस बात पर गौर करने में विफल रहा कि मुक्त एंड्रॉयड कारोबारी मॉडल सभी अंशधारकों के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है, खासकर भारत के मामले में।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में दो फैसलों में गूगल पर कुल 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर यह कार्रवाई की गई थी। दूसरे मामले में कंपनी पर 937 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

First Published : January 4, 2023 | 12:27 PM IST