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कोविड मरीजों के लिए वाहन इस्तेमाल पर कर छूट नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:58 PM IST

अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग, महाराष्ट्र ने कहा है कि परिवहन के लिए पर्यटक की श्रेणी में पंजीकृत वाहनों द्वारा टूर ऐंड ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा कोविड के मरीजों को लाने या ले जाने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट नहीं मिलेगी और उन्हें कर का भुगतान करना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कठोर बताया है। एक टूर ऑपरेटर ने आवेदन दाखिल किया था, जिसमें टोयोटा इनोवा या इसी तरह की 6 सीटों वाले वाहनों द्वारा कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल करने पर जीएसटी से छूट की मांग की थी, जिनका आल इंडिया टूरिस्ट परमिट है। कंपनी ने मुंबई कॉर्पोरेशन आफ ग्रेटर मुंबई  के साथ कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए लाने-ले जाने के लिए समझौता किया था।

First Published : October 26, 2021 | 11:05 PM IST