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व्यापार और पर्यावरण के नए नियम: WTO में भारत के पास क्या हैं विकल्प?

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वैश्विक व्यापार में बढ़ते पर्यावरणीय नियमों और सीबीएएम जैसी चुनौतियों के बीच, भारत को अब चर्चा से दूर रहने के बजाय डब्ल्यूटीओ में नियम बनाने की पहल करनी होगी

Last Updated- March 03, 2026 | 9:40 PM IST
WTO
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता वैश्विक आर्थिक प्रशासन में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इस पर प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य प्रस्ताव में शामिल कर चर्चा की संभावना है। भारत और कई अन्य विकासशील देशों के लिए यह बहस बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में गैर-व्यापारिक मुद्दों को शामिल करने के औचित्य के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंता को फिर से उजागर कर देती है।  

भारत का सतर्क दृष्टिकोण काफी गहरा है। जब ये मुद्दे पहली बार 1996 में सिंगापुर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उठे, तो विकासशील देशों ने डब्ल्यूटीओ के वार्ता एजेंडा में इन्हें शामिल करने का कड़ा विरोध किया। दोहा दौर में गैर-व्यापारिक मुद्दों पर महत्त्वाकांक्षाओं को काफी हद तक कम कर दिया गया। श्रम मानकों को पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि पर्यावरणीय मुद्दों को एक संकीर्ण और सावधानीपूर्वक निर्धारित दायरे में समेट दिया गया।

इसमें विश्व व्यापार संगठन के नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों (एमईए) के बीच संबंधों की जांच करना, पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना और विश्व व्यापार संगठन और एमईए सचिवालयों के बीच सूचना का आदान-प्रदान बढ़ाना शामिल थे।  

भारत ने विकास, समता और साझा लेकिन अलग-अलग दायित्व के सिद्धांतों को दृढ़ता से दोहराते हुए इस सीमित दायरे को स्वीकार किया। लगभग दो दशकों से, भारत और कई अन्य देशों ने अपनी यही स्थिति बनाए रखी है। श्रम संबंधी मुद्दे इससे बाहर रहे हैं। हालांकि, पर्यावरणीय मुद्दे विशेष रूप से व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता, ईंधन सब्सिडी सुधार, एकतरफा उपाय, चक्रीय अर्थव्यवस्था आदि बहुपक्षीय और संयुक्त वक्तव्य पहलों (जेएसआई) के माध्यम से बार-बार सामने आए हैं। भारत ने सिद्धांतों के आधार पर इन पहलों से दूरी बनाए रखी है।

उसने आगाह किया है कि इनसे डब्ल्यूटीओ की सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है और उन दायित्वों पर अतिक्रमण हो सकता है जिन्हें अन्यत्र बेहतर ढंग से निभाया जा सकता है। फिर भी, वैश्विक परिदृश्य में काफी बदलाव आया है।

बहुपक्षीय स्तर पर अवरुद्ध होने के कारण विकसित देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दों को आगे बढ़ाया है। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ विशेष रूप से आक्रामक रहे हैं। अमेरिका श्रम और पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताएं लागू करने के लिए कड़े, प्रतिबंध-आधारित विवाद निपटान तंत्रों पर भरोसा करता है। यूरोपीय संघ पारंपरिक रूप से संवाद-आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता रहा है, लेकिन हाल के मुक्त व्यापार समझौतों में और कड़ाई से प्रवर्तन की दिशा में स्पष्ट रुझान दिखाई देता है।

हालांकि, भारत का अपना दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। वर्ष 2011 में भारत-जापान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद से, और विशेष रूप से यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (एफ्टा), ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ हाल के समझौतों में, भारत ने व्यापक व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी अध्यायों को स्वीकार किया है, हालांकि उसने परामर्श पर आधारित नरम प्रवर्तन तंत्र अपनाया है।

हाल ही में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इसी व्यावहारिकता को दर्शाता है, हालांकि इसके विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। अमेरिका द्वारा उत्पन्न व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के बीच दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की तत्परता दिखाई है। ऐसे में लगता है कि भारत के लिए विशेष रूप से पर्यावरणीय स्थिरता के अध्याय में विवाद निपटान के मामले में अपेक्षाकृत अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए होंगे। 

वर्ष 2015 के बाद से भारत की पर्यावरण संबंधी साख में काफी सुधार हुआ है। भारत ने हरित परिवर्तन की दिशा में अपनी गति बनाए रखी है, और यदि समय के साथ वित्तीय और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता में आसानी होती है, तो यह अपने लक्ष्य समय रहते प्राप्त कर सकता है। यह जैव विविधता, ओजोन संरक्षण, खतरनाक अपशिष्ट, रसायन और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित सभी बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों का पक्षकार है। इसने नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसी पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

हालांकि, सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव एकतरफा पर्यावरणीय उपायों के तेजी से प्रसार में निहित है, जिनका प्रभाव देश के बाहर भी पड़ता है।  

यूरोपीय संघ के पर्यावरणीय समझौते ने कई नियामक साधनों को जन्म दिया है, जिनमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम), यूरोपीय संघ का वनों की कटाई विनियमन और कॉरपोरेट सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग आवश्यकताएं प्रमुख हैं। सीबीएएम 1 जनवरी, 2026 से अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। इन उपायों ने विकासशील देशों के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को पहले ही कमजोर करना शुरू कर दिया है।  इन घटनाक्रमों के प्रतिकूल परिणामों से भारत भी अछूता नहीं है।

यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, तथा स्टील और एल्युमीनियम (दोनों सीबीएएम के अंतर्गत आने वाले उत्पाद) के भारतीय निर्यात में 2024 में परीक्षण चरण के दौरान भी भारी गिरावट आई। उत्सर्जन रिपोर्टिंग की जटिल आवश्यकताओं ने छोटी कंपनियों को हतोत्साहित किया होगा, जबकि यूरोपीय संघ के आयातकों ने सीबीएएम के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं की ओर अपना रुख मोड़ा होगा।

इसी तरह के उपाय ब्रिटेन, कनाडा और जापान द्वारा भी विचाराधीन हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग कार्यप्रणाली और अनुपालन व्यवस्था है। निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, इस तरह की अलग-अलग नियामक व्यवस्था से निपटना अत्यंत महंगा साबित होगा। भारत के सामने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में तीन व्यापक विकल्प हैं।

पहला, गैर-भागीदारी की यथास्थिति बनाए रखना, जो कि लगातार मुश्किल होती जा रही है। नियम तो वैसे भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के बाहर। दूसरा, विकसित देशों के एजेंडे को पूरी तरह से स्वीकार करना और विकास और समानता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना खुद को असमान दायित्वों में फंसा लेना।

तीसरा विकल्प, हालांकि व्यवहार्य है लेकिन चुनौतीपूर्ण है, यह है कि भारत समान विचारधारा वाले देशों के मजबूत गठबंधन बनाकर उभरते व्यापार-स्थिरता इंटरफेस को सक्रिय रूप से आकार दे।

आज का असली सवाल यह नहीं है कि व्यापार और पर्यावरणीय सततता या स्थिरता को आपस में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि यह जुड़ाव कहां, कैसे और किसके नियमों के तहत तैयार किया जाए। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन व्यापार संबंधी पर्यावरणीय उपायों को नियंत्रित करने वाले बहुपक्षीय सिद्धांतों और समानता, आनुपातिकता, क्षमता संबंधी सीमाओं और नीतिगत विविधता को मान्यता देने वाले सिद्धांतों को बढ़ावा देकर डब्ल्यूटीओ की केंद्रीयता को पुनः स्थापित करने का भारत के लिए अवसर प्रदान करता है।

बहुपक्षीय दृष्टिकोणों को सिरे से खारिज करने के बजाय, भारत खुले, समावेशी और डब्ल्यूटीओ के अनुरूप ढांचों की वकालत कर सकता है जो एकतरफा रुख को नियंत्रित करें और विकासशील देशों के निर्यातकों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करें।

आज की दुनिया में जहां पर्यावरणीय स्थिरता के मानदंड बाजार तक पहुंच को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, वहां चर्चा से दूर रहना अब कोई रणनीति नहीं है। भीतर रहकर नियमों को आकार देना ही एक कारगर तरीका हो सकता है।         

(लेखक क्रमशः आरआईएस में विशिष्ट फेलो और सलाहकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं) 

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First Published - March 3, 2026 | 9:40 PM IST

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