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अगर आप किसी फिल्म के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो कॉम्बो पैक न खरीदें, जिसमें फिल्म टिकट के साथ फूड और ड्रिंक भी मिलती है। क्योंकि कम GST का बेनिफिट तभी मिलेगा जब दोनों के लिए अलग-अलग पेमेंट किया जाएगा।
CNK के पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग ने कहा, आपको मूवी थियेटर में कॉम्बो पैक खरीदने से बचना चाहिए, उसकी वजह कंपोजिट सप्लाई है। आसान शब्दों में कंपोजिट सप्लाई का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विस को एक साथ पैकेज के तौर पर बेचा जाना। चूंकि यहां कई प्रोडक्ट या सर्विस होती हैं, इसलिए उन पर अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता है।
उदाहरण के तौर पर जब एसी के साथ इंस्टॉलेशन सर्विस आप लेते हैं, तो उस पर एसी की कीमत का ही टैक्स लगेगा। कंपोजिट सप्लाई में दोनों प्रोडक्ट पर बराबर टैक्स ही लगता है, भले ही दूसरे प्रोडक्ट का टैक्स कम ही क्यों न हो।
ऐसे में, भले ही सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले फूड और बेवरिज की दर घटाकर 5% कर दी गई है, मूवी टिकटों पर अभी भी 18% टैक्स लगाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर फूड और बेवरिज को टिकटों के साथ कॉम्बो के रूप में खरीदा जाता है, तो उन पर भी टिकटों की दर से ही टैक्स लगेगा, जो कि 18 प्रतिशत है। तब आपको 5% वाली छूट नहीं मिलेगी।
सरमैक कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और प्रधान वकील राज कुमार फिलिप्स ने कहा, “GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि सिनेमा हॉल में मूवी टिकटों से अलग बेचे जाने वाले फूड और बेवरिज (एफएंडबी) को ‘रेस्तरां सर्विस’ माना जाएगा और उन पर 5% का GST रेट लागू होगा। हालांकि, अगर F&B को मूवी टिकट के साथ कॉम्बो के रूप में बेचा जाता है, तो उन पर मूवी टिकट के रेट पर GST लगाया जाएगा, जो कि मूवी टिकट की कैटेगिरी के आधार पर 18% या 12% है।
फिलिप्स ने इसे एक उदाहरण के जरिए समझाया:
जब मूवी टिकट और F&B को कॉम्बो के तौर पर खरीदा जाता है
जब मूवी टिकट और F&Bs को अलग-अलग खरीदा जाता है
बहरहाल, जब अलग-अलग खरीदारी की जाती है, तो 195 रुपये की सेविंग होती है।