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EPF Withdrawal Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को जीवन की अहम जरूरतों के समय भविष्य निधि (EPF) खाते से धन निकालने की सुविधा देता है। यह संगठन दुनियाभर के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में शामिल है और शादी, उच्च शिक्षा, मकान खरीदने या बनाने, इलाज या बेरोजगारी जैसी स्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति देता है।
ईपीएफ सदस्य तीन तरह से अपने खाते से धन निकाल सकते हैं:
यदि व्यक्ति नौकरी में है, तो वह अपने ईपीएफ खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकता। आंशिक निकासी की कुछ विशेष स्थितियों में अनुमति मिलती है।
ईपीएफ सदस्य अपनी जमा की गई कुल राशि का 50% तक निकाल सकते हैं, जो खुद की या बच्चों की कक्षा 10 के बाद की पढ़ाई के लिए उपयोग की जा सकती है।
EPF निकासी से जुड़ी इन शर्तों को जानकर आप अपने फंड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन की ज़रूरतों में इसका सहारा ले सकते हैं।
अगर आप नया घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं, तो EPF खाते से आप अपनी जमा राशि का 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपका मकान कम से कम पांच साल पुराना है, तो आप ‘पैरा 68B(7)’ के तहत मरम्मत के लिए भी एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए बस एक घोषणा देना जरूरी है।
EPF खाता धारक अपनी कुल बचत का 50 फीसदी तक पैसा शादी के खर्च के लिए निकाल सकते हैं। यह सुविधा स्वयं, बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए ली जा सकती है।
अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो PF का पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है और जरूरी फॉर्म्स जमा किए गए हैं, तो पुराना बैलेंस आसानी से नए नियोक्ता के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है।
EPF एक्ट के मुताबिक, जब कोई सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसे फाइनल सेटलमेंट का क्लेम करना होता है। अगर उसने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है, तो वह EPS (पेंशन स्कीम) का लाभ भी उठा सकता है।
EPF की निकासी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। इसके लिए कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) जमा करना होता है। यह प्रक्रिया EPFO की वेबसाइट पर जाकर भी शुरू की जा सकती है।
ईपीएफ (EPF) से पैसा निकालने के लिए अब सभी सदस्यों को पूरी तरह केवाईसी (KYC) अपडेट रखना जरूरी है। इसमें आधार, पैन कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर का यूएएन (UAN) से लिंक होना अनिवार्य है। सदस्य अपने दावे या तो ईपीएफओ पोर्टल पर कर सकते हैं या फिर उमंग (UMANG) ऐप के जरिए भी यह सुविधा ले सकते हैं।
हाल ही में ईपीएफओ ने इंस्टेंट विदड्रॉअल की सुविधा शुरू की है, जिसमें अगर आपका बैंक खाता यूपीआई (UPI) से जुड़ा है तो आप आपातकालीन स्थिति में अपने ईपीएफ को तुरंत फंड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पैसे की तंगी में त्वरित मदद मिल सकेगी।
अगर कोई कर्मचारी पांच साल की बिना रुकी सेवा के बाद ईपीएफ से पैसा निकालता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर सेवा अवधि पांच साल से कम है और ईपीएफ से पैसा निकाला जाता है, तो टैक्स काटा जाएगा। इस स्थिति में अगर पैन जमा किया गया है तो 10 फीसदी टीडीएस (TDS) कटेगा और अगर पैन जमा नहीं है तो 30 फीसदी टीडीएस लगेगा। हालांकि, अगर कुल निकासी ₹50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।