आपका पैसा

Dream11 और MyTeam11 जैसे ऐप्स से कमाया पैसा? इन आय पर भी चुकाना पड़ेगा टैक्स, नहीं तो हो सकती है जेल

अगर आप Dream11 या MyTeam11 से पैसे कमाते हैं तो आपको भी टैक्स देना पड़ सकता है। इसे ‘कैजुअल इनकम’ कहा जाता है और भारत के आयकर नियमों के तहत इसपर टैक्स देना अनिवार्य है।

Published by
ऋषभ राज   
Last Updated- May 16, 2025 | 4:50 PM IST

आजकल ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। खासकर IPL सीजन के दौरान Dream11 और MyTeam11 जैसे ऐप्स पर लोग अपनी फैंटेसी टीमें बनाकर लोग लाखों में पैसे कमा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कमाई पर टैक्स भी देना पड़ता है? जी हां, अगर आप इन ऐप्स से पैसे कमा रहे हैं, तो इसे ‘कैजुअल इनकम’ कहा जाता है और भारत के आयकर नियमों के तहत आपको इसपर टैक्स देना अनिवार्य है। 

कैजुअल इनकम क्या है?

Dream11 और MyTeam11 जैसे ऐप्स से होने वाली कमाई को आयकर विभाग ‘कैजुअल इनकम’ मानता है। इसका मतलब है कि यह ऐसी आय है जो नियमित नहीं होती, जैसे आपकी सैलरी या बिजनेस से होने वाली कमाई। यह एक बार की या अनियमित कमाई होती है, जैसे लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी से मिलने वाला पैसा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसे ‘अन्य स्रोतों से आय’ (Income from Other Sources) के तहत रखा जाता है। इसकी जानकारी धारा 56(2)(ib) और धारा 2(24)(ix) में दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने इन ऐप्स पर अपनी फैंटेसी टीम बनाकर पैसे जीते हैं, तो वह आपकी कुल आय का हिस्सा मानी जाएगी, और आपको इस पर टैक्स देना होगा।

Also Read: ITR-4: कौन कर सकता है फाइल? फॉर्म में AY26 के लिए क्या हुए बदलाव, जानें

टैक्स की दर कितनी है?

इन ऐप्स से होने वाली कमाई पर आयकर अधिनियम की धारा 115BB और धारा 115BBJ के तहत 30 प्रतिशत की फ्लैट दर से टैक्स लगता है। चाहे आपने कितना भी पैसा कमाया हो, इस आय पर 30 फीसदी टैक्स देना अनिवार्य है। इसके अलावा, इस राशि पर 4 प्रतिशत का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ा जाता है। यह नियम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, घुड़दौड़, ताश, या ऑनलाइन गेमिंग जैसे सभी स्किल-बेस्ड गेम्स पर लागू होता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने Dream11 पर 10 लाख रुपये जीते, तो उसमें से 30 फीसदी यानी 3 लाख रुपये टैक्स के रूप में कट जाएंगे, और आपको 7 लाख रुपये ही मिलेंगे। अगर इनाम के रूप में कैश की जगह वाउचर या कोई सामान मिलता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू पर टैक्स लगाया जाता है।

TDS का नियम क्या है?

जब आप Dream11 या MyTeam11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 10,000 रुपये से ज्यादा की राशि जीतते हैं, तो इन कंपनियों को आयकर अधिनियम की धारा 194B, 194BB, और 194BA के तहत 30 फीसदी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि आपकी जीती हुई राशि में से टैक्स पहले ही कट लिया जाता है, और बाकी का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 15,000 रुपये जीते, तो उसमें से 30 फीसदी यानी 4,500 रुपये TDS के रूप में कट जाएंगे, और आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। यह TDS आपकी कुल टैक्स देनदारी का हिस्सा होता है, और इसे आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) में दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है, तो आपको ITR फाइल करना होगा, भले ही TDS पहले ही कट चुका हो।

Also Read: ITR-7 फॉर्म हुए बड़े बदलाव, रिटर्न फाइल करने से जान लें पूरी डीटेल

ITR में कैसे दिखाएं यह कमाई?

Dream11 और MyTeam11 से होने वाली कमाई को आपको अपने आयकर रिटर्न में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के सेक्शन में दिखाना होगा। इसे ठीक से रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे छिपाते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आपको अपने फॉर्म 26AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में यह चेक करना चाहिए कि आपकी जीती हुई राशि और उस पर कटा हुआ TDS सही ढंग से दर्ज है या नहीं। अगर आप नियमित रूप से इन ऐप्स से कमाई कर रहे हैं, तो यह भी देखना होगा कि क्या आपको GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अगर आपकी सालाना कमाई 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तो GST नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है।

टैक्स न चुकाने की जेल?

अगर आप Dream11 या MyTeam11 से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं चुकाते, तो आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। टैक्स न देने पर आपको बकाया राशि पर हर महीने 1 फीसदी ब्याज देना पड़ सकता है। इसके अलावा, 50 फीसदी तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। अगर मामला गंभीर हुआ, तो आयकर विभाग आपको समन या नोटिस भेज सकता है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर 3 से 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए, अगर आप इन ऐप्स से पैसा कमा रहे हैं, तो इसे अपने ITR में सही ढंग से दिखाना और टैक्स चुकाना ही समझदारी है।

Also Read: ITR-1 से लेकर ITR-7 फॉर्म तक… क्या-क्या हुए हैं बदलाव? रिटर्न भरने से पहले टैक्सपेयर्स जान लें हर डीटेल

कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी!

इन ऐप्स से कमाई को लेकर कुछ और बातें भी ध्यान रखनी जरूरी हैं। पहला, यह कमाई आपकी दूसरी आय के टैक्स स्लैब से अलग होती है। यानी भले ही आपकी सैलरी या दूसरी कमाई कम टैक्स स्लैब में आती हो, इस कैजुअल इनकम पर हमेशा 30 फीसदी की फ्लैट दर से टैक्स लगेगा। 

दूसरा, अगर आप छोटी-छोटी राशि जीत रहे हैं, जो 10,000 रुपये से कम है, तो TDS नहीं कटेगा, लेकिन आपको इस कमाई को अपने ITR में दिखाना होगा। तीसरा, अगर आप नियमित रूप से इन ऐप्स से लाखों रुपये कमा रहे हैं, तो यह आपकी आय का स्थायी स्रोत माना जा सकता है, और आपको GST नियमों का भी पालन करना पड़ सकता है।

(बिजनेस स्टैंडर्ड आपको किसी भी गेमिंग ऐप या फैंटेसी ऐप में पैसा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। यहां केवल इससे जुड़े टैक्स नियमों की जानकारी दी गई है। )

First Published : May 16, 2025 | 4:50 PM IST