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December 2025 deadlines: 1 जनवरी से पहले फटाफट करें ये 4 जरूरी काम, नहीं तो टैक्स और कानूनी झंझट का सामना करना पड़ेगा

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दिसंबर 2025 में करदाताओं के लिए चार जरूरी वित्तीय डेडलाइन, जिन्हें समय पर पूरा करना बचाएगा जुर्माने और कानूनी परेशानियों से।

Last Updated- December 10, 2025 | 11:54 AM IST
December 2025 Deadlines
Representative Image

December 2025 deadlines: वित्त वर्ष 2025 अपने आखिरी चरण में है और करदाताओं के लिए दिसंबर कई अहम डेडलाइन लेकर आया है। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो आपको आर्थिक नुकसान और दस्तावेजों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

1. बिलेटेड ITR फाइलिंग का आखिरी मौका:

अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 का ITR समय पर नहीं जमा कर पाए हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक विलंब शुल्क के साथ इसे फाइल किया जा सकता है। 5 लाख रुपये तक की आय पर 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये या उससे अधिक आय पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर के बाद यह अवसर खत्म हो जाएगा।

2. PAN-आधार लिंकिंग:

सभी करदाताओं के लिए अपने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर लिंकिंग नहीं होती है, तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा और बैंक खाता या निवेश से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। इसे इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जल्द पूरा करें।

3. एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त:

जिन करदाताओं की अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें 15 दिसंबर 2025 तक चौथी और अंतिम एडवांस टैक्स किस्त जमा करनी होगी। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज और जुर्माना लग सकता है।

4. ऑडिटेड ITR की फाइलिंग:

टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 है। इसे समय पर जमा करना जरूरी है ताकि रिटर्न लेट न माना जाए और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।

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First Published - December 10, 2025 | 11:54 AM IST

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