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Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के लिए करें दान और पाएं टैक्स में छूट, जानिए कैसे करें क्लेम

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के लिए दान पर 50% की टैक्स छूट

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सुनयना चड्ढा   
Last Updated- January 22, 2024 | 3:48 PM IST

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित अयोध्या राम मंदिर के लिए दान, धारा 80G के तहत टैक्स छूट के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट आधिकारिक तौर पर इस सेक्शन (80G) के तहत रजिस्टर्ड है, जिससे आप यहां दान करते समय टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

आयकर अधिनियम (1961) की धारा 80G सभी प्रकार के टैक्स देने वाले, जैसे व्यक्ति विशेष, कंपनियों, फर्मों, LLP आदि को रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्थानों को दान करके टैक्स बचाने की अनुमति देती है। यह डिडक्सन निवासियों और गैर-निवासियों दोनों के लिए खुला है। जब आप इन संस्थानों को दान देते हैं, तो आप दान की गई राशि पर 50% से 100% तक के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से धारा 80G(2)(b) के तहत श्री राम ट्रस्ट को आधिकारिक तौर पर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले स्थान के रूप में मान्यता दी है। इसका मतलब यह है कि मंदिर के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए किए गए दान पर टैक्स कटौती ली जा सकेगी।

क्या राम मंदिर के सभी दान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा?

आप केवल राम मंदिर की मरम्मत या रोनोवेशन के लिए दिए जाने वाले दान पर टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक आयोजनों या सामाजिक पहल जैसी अन्य गतिविधियों में योगदान करते हैं, तो वे दान धारा 80G के तहत डिडक्शन के लिए योग्य नहीं हैं।

वेद जैन एंड एसोसिएट्स की पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग ने कहा, “आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देकर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। दानदाताओं को धारा 80G के तहत उनकी दान राशि पर 50% की कर कटौती मिलती है। बस याद रखें, आप अपनी कुल आय का केवल 10% तक ही डिडक्शन पा सकते हैं।”

Taxmann द्वारा जारी एक ब्लॉग में CA तरुण कुमार मदान ने समझाया, “आप श्री राम ट्रस्ट को जो पैसा दान करते हैं, अगर वह आपकी कुल आय का 10% से अधिक है, तो आपको उस सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि पर कटौती नहीं मिल सकती है।”

वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने कहा, “उदाहरण के लिए, यदि 10,00,000 रुपये की टैक्सेबल आय वाला कोई व्यक्ति राम मंदिर के लिए 10,000 रुपये का दान देता है, तो उन्हें अपनी टैक्सेबल आय से 5,000 रुपये (10,000 रुपये का 50%) की कटौती मिलेगी। तो, उनकी नेट टैक्सेबल आय घटकर 9,95,000 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि वे कटौती के बाद बची हुई रकम पर ही टैक्स देंगे।”

CA अमन राजपूत कटौती का विवरण आगे बताते हैं:

  • आप धारा 80G के तहत दान की गई राशि पर 50% की कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, जिस साल आप दान करेंगे उस साल यह
  • कटौती आपकी कुल आय के 10% से अधिक नहीं हो सकती है।
  • दान के लिए चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफ़र जैसे तरीकों का उपयोग करें
  • 2,000 रुपये से अधिक का नकद दान कटौती के लिए योग्य नहीं होगा।
  • याद रखें, केवल पुरानी कर प्रणाली का उपयोग करने वाले लोग ही इस कटौती का दावा कर सकते हैं – यह नई कर प्रणाली का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है।

डिडक्शन को कैसे क्लेम करें?

डिडक्शन को क्लेम करने के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय, सुनिश्चित करें कि आपके पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से वैलिड रसीद है। रसीद में स्पष्ट रूप से आवश्यक विवरण अंकित होना चाहिए।

रसीद में आपका नाम, पता, दान की गई राशि, दान की तारीख, ट्रस्ट की धारा 80G पंजीकरण संख्या और दान का उद्देश्य (जैसे राम मंदिर की “मरम्मत और रेनोवेशन”) शामिल होना चाहिए। इस रसीद को अपने आयकर रिटर्न फॉर्म के साथ अटैच करें। कटौती का दावा करने के लिए, अपने ITR फॉर्म के ‘शेड्यूल 80G’ सेक्शन में डिटेल भरें।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में योगदान देने के लिए, आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जो दान करने के लिए कई ऑप्शन ऑफर करती है।

मोबाइल ओटीपी के साथ लॉग इन करके, आप अपना नाम, दान का उद्देश्य, PAN, दान राशि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण दे सकते हैं। एक बार जब आप दान करते हैं, तो वेबसाइट तुरंत एक रसीद तैयार करती है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह रसीद आपके आयकर रिटर्न में कटौती का दावा करने के लिए पर्याप्त सबूत है।

First Published : January 22, 2024 | 3:48 PM IST