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Advance Tax: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! 15 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, वरना लगेगी पेनाल्टी

Tax Filing: ई-पेमेंट अनिवार्य है उन टैक्सपेयर्स के लिए, जो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं या जिनका अकाउंट सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट के लिए जरूरी है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- March 14, 2025 | 10:30 AM IST

Tax Filing: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, तो 15 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स (Advance Tax) की आखिरी किश्त जमा करना अनिवार्य है। यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक अहम जिम्मेदारी है, जिससे सरकार को उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स मिलता है, जिसमें इनकम होती है।

किन्हें भरना होगा एडवांस टैक्स?

सैलरी के अलावा दूसरी इनकम वालों को – अगर आपकी कमाई में किराया, कैपिटल गेन या ब्याज से मिलने वाली इनकम शामिल है, तो आपको एडवांस टैक्स भरना होगा।

बिजनेस करने वाले और फ्रीलांसर – अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है।

60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आती, तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसी तरह, जिन सैलरीड कर्मचारियों की पूरी टैक्स देनदारी उनके वेतन से कटने वाले TDS (Tax Deducted at Source) से पूरी हो जाती है, उन्हें भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती।

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एडवांस टैक्स का भुगतान कब करना होता है?

अगर आपकी टैक्स देनदारी एडवांस टैक्स के दायरे में आती है, तो आपको इसे नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार भरना होगा:

15 जून: कुल टैक्स का 15%
15 सितंबर: कुल टैक्स का 45% (पहली किश्त सहित)
15 दिसंबर: कुल टैक्स का 75% (पहली और दूसरी किश्त सहित)
15 मार्च: कुल टैक्स का 100%

कैसे करें एडवांस टैक्स का भुगतान?

ई-पेमेंट अनिवार्य है उन टैक्सपेयर्स के लिए, जो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं या जिनका अकाउंट सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट के लिए जरूरी है। अन्य करदाताओं के लिए भी ऑनलाइन भुगतान करना आसान और समय बचाने वाला तरीका हो सकता है।

एडवांस टैक्स नहीं भरने पर पेनाल्टी

अगर कोई व्यक्ति समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना होगा।
धारा 234C: अगर तय समय पर टैक्स जमा नहीं हुआ, तो बकाया राशि पर 1% मासिक ब्याज लगेगा।
धारा 234B: अगर 15 मार्च तक कुल टैक्स का 90% जमा नहीं हुआ, तो शेष राशि पर तब तक 1% मासिक ब्याज लगेगा, जब तक पूरा टैक्स भर नहीं दिया जाता।

ऐसे बचें पेनाल्टी से

अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च की डेडलाइन से पहले अपना भुगतान कर लें, ताकि ब्याज और पेनाल्टी से बचा जा सके।

First Published : March 14, 2025 | 10:30 AM IST