1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होना और इसके साथ ही यह आम आदमी की जेब और जीवन की प्राथमिकताओं में भी कई बदलाव लाएगा। इस बार बदलाव सिर्फ बजट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दशकों पुराने ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’ की विदाई हो रही है और उसकी जगह ‘नया इनकम टैक्स एक्ट 2025’ लागू होगा। वहीं बैंकिंग और रेलवे के 1अप्रैल से लागू होने वाले नियमों ने चिंता आम आदमी की बढ़ाई है। अब ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के नियम सख्त होंगे और ATM से कैश निकालना भी महंगा पड़ सकता है। पैन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स की कड़ाई और रसोई गैस की कीमतों में संभावित बदलाव सीधे आपके घर के बजट पर असर डालेंगे। इन 10 महत्वपूर्ण बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समय रहते कर सकें।
पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब इतिहास बन जाएगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। इसमें शब्दावली को सरल बनाया गया है। पहले इस्तेमाल होने वाले ‘असेसमेंट ईयर’ (AY) और ‘प्रिवियस ईयर’ (PY) की जगह अब सिर्फ एक ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा। इससे टैक्स फाइलिंग और समझना आसान हो जाएगा। कानून में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं जो टैक्सपेयर्स के लिए ज्यादा आसान बनेंगे
नए टैक्स रिजीम में अब सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को जीरो टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ा दिया गया है। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव आम लोगों की जेब को थोड़ा हल्का करेगा।
1 अप्रैल 2026 से फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को हटा दिया जाएगा। अब इनकी जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आएंगे। फॉर्म 130 सैलरी वाले TDS सर्टिफिकेट के लिए होगा, जबकि फॉर्म 131 नॉन-सैलरी पेमेंट्स के लिए। जारी करने के टाइमलाइन भी बदले जाएंगे ताकि कंप्लायंस आसान हो और टैक्स फाइलिंग में क्लैरिटी बनी रहे।
घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें 1 अप्रैल को रिवाइज हो सकती हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक चुनौतियां बढ़ी हैं। इससे सप्लाई प्रभावित हुई है। कीमतों में बदलाव से आम परिवारों के रसोई खर्च पर असर पड़ेगा।
PAN कार्ड बनवाने या अपडेट करने के नियम अब कड़े हो जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सिर्फ आधार को डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं मानेगा। क्लास 10 का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID जैसी डॉक्यूमेंट अब जरूरी होंगे। इससे फर्जी PAN बनाने में मुश्किल होगी और प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी।
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CNG, PNG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी रिवाइज होंगी। इससे एयरफेयर बढ़ सकते हैं और रोजाना की ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ेगा। ईंधन की महंगाई सीधे आम आदमी की जेब और यात्रा खर्च को प्रभावित करेगी।
HDFC बैंक से 1 अप्रैल 2026 से UPI ATM विड्रॉल को फ्री लिमिट में शामिल कर लिया जाएगा। अगर महीने में 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो गए तो उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये चार्ज लगेगा। इसी तरह बंदन बैंक मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजेक्शन देगा। अतिरिक्त पर 23 रुपये और इनसफिशिएंट बैलेंस वाले फेल ट्रांजेक्शन पर 25 रुपये चार्ज होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कुछ डेबिट कार्ड्स पर दैनिक ATM कैश विड्रॉल लिमिट घटा दी है। पहले 1 लाख तक निकालने वाले कार्ड्स अब 50,000 या 75,000 रुपये तक सीमित हो जाएंगे। यह बदलाव सुरक्षा के लिए किया गया है, लेकिन ग्राहकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है।
इंडियन रेलवे अब ट्रेन के डिपार्चर से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करने पर जीरो रिफंड देगा। पहले यह समयसीमा 4 घंटे थी। अब आखिरी समय में कैंसिलेशन पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इससे यात्रियों को प्लानिंग पहले करनी होगी।
ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के नियम भी बदल गए हैं और अब रिफंड का तरीका थोड़ा अलग होगा। अगर आप ट्रेन छूटने से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको 50% पैसा वापस मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% रकम काटी जाएगी। वहीं अगर 72 घंटे से ज्यादा पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो भी पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि अधिकतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। ऐसे मामलों में रिफंड कितना मिलेगा, यह रेलवे के तय नियमों पर निर्भर करेगा।
इनमें से ज्यादातर बदलाव, खासकर टैक्स सुधार, फॉर्म में बदलाव और बैंकिंग चार्जेस से जुड़े नियम, पहले ही कन्फर्म हो चुके हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम लोगों को इनके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। नए नियमों से कामकाज और कंप्लायंस आसान होगा, लेकिन कुछ मामलों में खर्च बढ़ने की संभावना भी है। वहीं सरकार का कहना है कि इनमें से अधिकतर बदलावों का मकसद सिस्टम को और सरल और पारदर्शी बनाना है।