सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक ब्रोकरेज हाउस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शेयर बाजार रेग्युलेटर ने अगले दो साल तक के लिए IIFL Securities (पूर्व में India Infoline Ltd) पर बैन लगा दिया है। सेबी ने यह आदेश सोमवार को जारी किया है।
बता दें कि कंपनी पर आरोप है कि इसने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल और डेबिट-बैलेंस क्लाइंट खातों से जुड़े नियम का उल्लंघन किया है, जिसके चलते कंपनी अब नए ग्राहकों को जोड़ नहीं सकती।
जानें क्या है सेबी का आदेश?
शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने अपने आदेश में कहा है कि IIFL Securities अब अगले 2 साल तक नए क्लाइंट्स नहीं बनाएगी। इस ब्रोकरेज कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह कंपनी पर 2 साल तक का बैन लगाया जा रहा है।
सेबी ने बताया कि IIFL ने 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। SEBI ने सेबी ने 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2014 तक ये अकाउंट्स की जांच की। इस प्रक्रिया के दौरान पता चला कि ब्रोकरेज कंपनी ने क्रेडिट बैलेंस वाले क्लाइंट्स के फंड्स का इस्तेमाल प्रॉपराइटरी ट्रांजैक्शन में किया। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने अप्रैल 2011 से लेकर जून 2014 के बीच 42 ट्रेडिंग सेशन के दौरान ऐसा किया।
इसके अलावा, कंपनी पर मई 2022 में सेबी ने 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी।
वहीं, ग्राहकों को लेकर शेयर बाजार नियामक ने कहा है कि ग्राहक पहले तरह ही ट्रेड कर पाएंगे। साथ ही उनकी सर्विस पहले नियमों की तरह ही जारी रहेंगी।