facebookmetapixel
Stocks To Watch Today: Vodafone, Tata Motors, Bajaj Finance समेत इन स्टॉक्स पर रहेगी निवेशकों की नजर; चेक करें लिस्टहाई स्ट्रीट में मॉल से भी तेज बढ़ा किराया, दुकानदार प्रीमियम लोकेशन के लिए दे रहे ज्यादा रकमत्योहारों में ऑनलाइन रिटर्न्स में तेजी, रिवर्स लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने 25% से ज्यादा वृद्धि दर्ज कीबिहार विधानसभा चुनाव में धनकुबेर उम्मीदवारों की बाढ़, दूसरे चरण में 43% प्रत्याशी करोड़पतिबिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को, नीतीश सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव परफूड कंपनियों की कमाई में क्विक कॉमर्स का बढ़ा योगदान, हर तिमाही 50-100% की ग्रोथRed Fort Blast: लाल किले के पास कार में विस्फोट, 8 लोगों की मौत; PM मोदी ने जताया दुखपेरिस की आईटी कंपनी कैपजेमिनाई भारत में करेगी 58,000 भर्तियां, 3.3 अरब डॉलर में WNS का अधिग्रहण कियासड़क हादसे में मौतें 30 वर्ष में सबसे ज्यादा, प्रति 1 लाख की आबादी पर 12.5 मौतें हुईंछोटी कारों को छूट पर नहीं बनी सहमति, SIAM ने BEE को कैफे-3 और कैफे-4 मसौदे पर अंतिम टिप्पणियां सौंपी

सत्यम मामले में अवैध कमाई की रकम सेबी ने घटाई

सत्यम प्रवर्तकों पर प्रतिबंध जारी

Last Updated- December 01, 2023 | 10:13 PM IST
SEBI-सेबी

बाजार नियामक सेबी ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के प्रवर्तकों की तरफ से जमा कराई जाने वाली अवैध कमाई की रकम 813 करोड़ रुपये से घटाकर 622 करोड़ रुपये कर दी है।

फरवरी में प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने यह मामला वापस सेबी को भेजते हुए निर्देश दिया था कि वह अवैध कमाई की दोबारा गणना करे और प्रवर्तकों पर पाबंदी पर फिर से विचार करे। सत्यम मामले में ट्रिब्यूनल की तरफ से यह तीसरा आदेश है।

नवंबर 2018 के आदेश में बाजार नियामक ने सत्यम के पूर्व प्रबंधन बी सूर्यनारायण राजू, बी रामा राजू और बी रामलिंग राजू को 14 साल तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोक दिया था। 14 साल की अवधि जुलाई 2014 से मानी जाएगी।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण की तरफ से जारी संशोधित आदेश में बी रामलिंग राजू और बी राम राजू को जुलाई 2028 तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोका गया है। इसके अलावा अवैध कमाई को लेकर सेबी ने यह भुगतान जनवरी 2009 से 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने कहा है, यह निष्कर्ष कि रामलिंग राजू और राम राजू ने सत्यम की पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था और सैट के पहले आदेश में सही करार दिया गया था।

हालांकि बीत गई अवधि को लेकर इन पर पाबंदी पर विचार और सैट के तीसरे आदेश के तहत दिए गए निर्देश के बाद मैंने पाया है कि इन लोगों पर पाबंदी की बाकी अवधि लागू होनी चाहिए, जैसा कि सेबी के पहले व चौथे आदेश में निर्देशित है।

सेबी के संशोधित आदेश में बी सूर्यनारायण राजू, एसआरएसआर होल्डिंग्स, वी श्रीनिवास और जी रामकृष्ण पर कोई और पाबंदी नहीं लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि बी सूर्यनारायण राजू, एसआरएसआर होल्डिंग्स पहले ही सात साल की पाबंदी झेल चुके हैं।

सेबी ने यह भी कहा है कि रामलिंग राजू, राम राजू, वी श्रीनिवास और जी रामकृष्णा इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पाबंदी जारी रहेगी।

First Published - December 1, 2023 | 10:13 PM IST

संबंधित पोस्ट