facebookmetapixel
Advertisement
सोने-चांदी में जारी रहेगी उठापटक, क्या अमेरिकी GDP और महंगाई के आंकड़े बिगाड़ेंगे बाजार का खेल?अप्रैल से लागू होगा भारत-यूके के बीच हुआ CETA समझौता, व्हिस्की और कारें होंगी सस्ती: रिपोर्टशेयर बाजार में बरसेगा पैसा! इस हफ्ते HAL और Coal India समेत 63 कंपनियां देने जा रही हैं तगड़ा डिविडेंडInd vs Pak, T20 WC 2026: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले फिर गरमाया ‘हैंडशेक’ विवाद, क्या बदलेगा भारत का रुख?Lodha Developers का बड़ा दांव, पुणे की कंपनी में ₹294 करोड़ का निवेश₹10 से ₹2 होगी फेस वैल्यू! बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी करेगी स्टॉक स्प्लिट, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्तेइस हफ्ते इन 2 कंपनियों के निवेशकों की लगेगी लॉटरी, फ्री में मिलेंगे बोनस शेयर; चेक करें डिटेलशेयर बाजार में FPI का कमबैक: अमेरिका-भारत ट्रेड डील ने बदला माहौल, IT शेयरों में ‘एंथ्रोपिक शॉक’ का असरग्लोबल मार्केट में दोपहिया कंपनियों की टक्कर, कहीं तेज तो कहीं सुस्त निर्याततीन महीनों की बिकवाली के बाद FPI की दमदार वापसी, फरवरी में बरसे ₹19,675 करोड़

सत्यम मामले में अवैध कमाई की रकम सेबी ने घटाई

Advertisement

सत्यम प्रवर्तकों पर प्रतिबंध जारी

Last Updated- December 01, 2023 | 10:13 PM IST
SEBI-सेबी

बाजार नियामक सेबी ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के प्रवर्तकों की तरफ से जमा कराई जाने वाली अवैध कमाई की रकम 813 करोड़ रुपये से घटाकर 622 करोड़ रुपये कर दी है।

फरवरी में प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने यह मामला वापस सेबी को भेजते हुए निर्देश दिया था कि वह अवैध कमाई की दोबारा गणना करे और प्रवर्तकों पर पाबंदी पर फिर से विचार करे। सत्यम मामले में ट्रिब्यूनल की तरफ से यह तीसरा आदेश है।

नवंबर 2018 के आदेश में बाजार नियामक ने सत्यम के पूर्व प्रबंधन बी सूर्यनारायण राजू, बी रामा राजू और बी रामलिंग राजू को 14 साल तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोक दिया था। 14 साल की अवधि जुलाई 2014 से मानी जाएगी।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण की तरफ से जारी संशोधित आदेश में बी रामलिंग राजू और बी राम राजू को जुलाई 2028 तक प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से रोका गया है। इसके अलावा अवैध कमाई को लेकर सेबी ने यह भुगतान जनवरी 2009 से 12 फीसदी सालाना ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने कहा है, यह निष्कर्ष कि रामलिंग राजू और राम राजू ने सत्यम की पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया था और सैट के पहले आदेश में सही करार दिया गया था।

हालांकि बीत गई अवधि को लेकर इन पर पाबंदी पर विचार और सैट के तीसरे आदेश के तहत दिए गए निर्देश के बाद मैंने पाया है कि इन लोगों पर पाबंदी की बाकी अवधि लागू होनी चाहिए, जैसा कि सेबी के पहले व चौथे आदेश में निर्देशित है।

सेबी के संशोधित आदेश में बी सूर्यनारायण राजू, एसआरएसआर होल्डिंग्स, वी श्रीनिवास और जी रामकृष्ण पर कोई और पाबंदी नहीं लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि बी सूर्यनारायण राजू, एसआरएसआर होल्डिंग्स पहले ही सात साल की पाबंदी झेल चुके हैं।

सेबी ने यह भी कहा है कि रामलिंग राजू, राम राजू, वी श्रीनिवास और जी रामकृष्णा इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक पाबंदी जारी रहेगी।

Advertisement
First Published - December 1, 2023 | 10:13 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement