कंपनियों को राहत देते हुए इस साल का यानी आकलन वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 7 नवंबर तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है।
इससे पहले कंपनियों को 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करना था। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स मामले में फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने जारी की एक अधिसूचना में कहा, ‘पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। इसलिए ITR Filing की डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है।’
CBDT के नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है, "CBDT ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर एक्ट के सेक्शन 139 के सब सेक्शन (1) के तहत आय की विवरणी को प्रस्तुत करने की डेडलाइन को 31 अक्टूबर, 2022 से बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है."