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विभाग को 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए

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Last Updated- December 10, 2022 | 2:01 AM IST

सेनवैट क्रेडिट रूल्स, 2004 के नियम 6(3) में निर्माताओं को दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं। पहला विकल्प है छूट प्राप्त सामान की कीमत के 10 फीसदी के बराबर राशि का भुगतान किया जाना और दूसरा विकल्प है छूट प्राप्त सामान के निर्माण में इस्तेमाल निविष्टियों या निवेश सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करना।
क्या हम तय छूट वाली वस्तुओं के मामले में पहले विकल्प और छूट वाली अन्य वस्तुओं के मामले में दूसरे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं?
कथित रूल 6(3) के स्पष्टीकरण 1 के मुताबिक यदि सामानों का निर्माता इस उप-नियम के तहत कोई विकल्प अपनाता है, तो वह स्वयं द्वारा निर्मित छूट प्राप्त सभी सामानों के लिए ऐसे विकल्प का इस्तेमाल करेगा और ऐसा विकल्प वित्त वर्ष के बाद के समय में वापस नहीं लिया जाएगा।
अत: करदाता वित्त वर्ष के दौरान पहले और दूसरे विकल्प को एक साथ नहीं ले सकता। आप इस मामले में 9 मई, 2008 के सीबीईसी सर्कुलर नंबर 86862008-सीएक्स का हवाला दे सकते हैं।
हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम के तहत कुछ पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था। इंस्टॉलेशन के बाद हमने 6 महीने के अंदर सेंट्रल एक्साइज अधिकारियों से सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन बीमार रहने की वजह से अधीक्षक लंबी छुट्टी पर चले गए और किसी ने भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया।
अब नए अधीक्षक आए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आयात को 6 महीने हो गए हैं, इसलिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। हमें कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है?
यदि आपको समय पर किसी तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में दिक्कत आ रही हो तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उनसे समस्या को सुलझाने का अनुरोध करना चाहिए।
अब मैं खासकर आपके मामले पर बात करने जा रहा हूं। यदि आपने सर्टिफिकेट जारी किए जाने के लिए किए गए आवेदन की रसीद प्राप्त की है तो उत्पाद शुल्क विभाग को 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट जारी करना होगा और अगर इस समय-सीमा के अंदर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि पूंजीगत सामान घोषित पते पर स्थापित कर दिया गया है।
इस मामले में कृपया 26 सितंबर 2008 के के सीबीईसी सर्कुलर नंबर 142008-सीयूएस का हवाला दें। 

माल भाड़ा के संदर्भ में ट्रांसपोर्टर ने सिर्फ एक कंसाइनमेंट नोट जारी किया था जिसमें भाड़ा चुकाए जाने को कहा गया और इसमें किसी तरह के सेवा कर का जिक्र नहीं किया गया था।
हमने बिल की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। अब विभाग का कहना है कि चूंकि डीलर सेंट्रल एक्साइज के समक्ष पंजीकृत है, इसलिए हमें सेवा कर चुकाना होगा। हमने तर्क पेश किया कि ट्रांसपोर्टर ने बिल मे किसी तरह के सेवा कर की मांग नहीं की थी।
लेकिन संबद्ध अधिकारी ने कहा है कि वह कर की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। क्या आप इस मामले में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं?
सेंट्रल एक्साइज के समक्ष पंजीकृत डीलर, जिसे भाड़ा चुकाया गया है, आपको दी गई परिवहन सेवाओं पर सेवा कर चुकाने के लिए जिम्मेदार है। सेवा कर की देयता को छिपा कर या इसे दिखाने में विफल रह कर सेवा प्रदाता इस सांविधिक देनदारी को रद्द नहीं कर सकता।
सेवाओं के लिए आपके द्वारा चुकाई गई राशि को सेवा कर के साथ जोड़ कर देखा जाएगा। इसी के हिसाब से आपको सेवा कर की मात्रा निर्धारित करनी होगी और इसे सरकार के समक्ष चुकाना होगा।

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First Published - February 23, 2009 | 9:54 PM IST

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