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एनसीएलएटी में इंटरप्स की याचिका खारिज

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Last Updated- December 12, 2022 | 6:57 AM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिका की इंटरअप्स इंक की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में एनसीएलटी द्वारा एशियाई कलर कोटेड इस्पात लि. के लिए जेएसडब्ल्यू समूह की 1,550 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंटरअप्स बोली में शामिल होना चाहती थी, जबकि कर्जदाताओं की समिति ने समाधान योजना को एक साल पहले ही मंजूरी दे दी थी।
एनसीएलटी ने एसीसीआईएल के लिए सज्जन जिंदल की अगुआई वाले जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रॉडक्ट की बोली को पिछले साल अक्टूबर में मंजूरी दी थी। एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायाधीश बीएल भट्ट की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को कहा कि इंटरअप्स न तो समाधान आवेदनकर्ता और न ही संभावित समाधान आवेदनकर्ता के रूप में पात्र पाई गई। न ही वी एसीसीआईएल के लिए सफल या असफल समाधान आवेदनकर्ता थी। पीठ ने कहा कि इसीलिए कंपनी को पीडि़त पक्ष नहीं माना जा सकता, जिसे एनसीएलटी आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाए।

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First Published - March 16, 2021 | 11:21 PM IST

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