यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर-नागरिक के रूप में रह रहे हैं — चाहे वह H-1B वर्क वीज़ा, F-1 स्टूडेंट वीज़ा या अन्य किसी वीज़ा पर हों — अब आपको हमेशा अपने कानूनी स्थिति का प्रमाण साथ में रखना होगा।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक नए निर्देश के अनुसार, जो 11 अप्रैल से प्रभाव में आया है, यह अनिवार्य हो गया है। यह आदेश ट्रंप की कार्यकारी कार्रवाई ‘अमेरिकी जनता की घुसपैठ से सुरक्षा’ का हिस्सा है। इसे अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई और बिना कानूनी स्थिति वाले व्यक्तियों को देश से निकालने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।
पुराना कानून, अब सख्ती से लागू
यह नियम 1940 के एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट (Alien Registration Act) पर आधारित है, जिसमें अप्रवासियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य था, लेकिन इसे पहले कभी सख्ती से लागू नहीं किया गया।
इस कानून के नए संस्करण को एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट (ARR) कहा जा रहा है, जिसमें अब कड़े समयसीमा और दंड शामिल हैं।
ARR के तहत जरूरी बातें:
- 14 वर्ष से ऊपर के सभी गैर-नागरिकों को, जो अमेरिका में 30 दिनों से अधिक रह रहे हैं, फॉर्म G-325R के माध्यम से पंजीकरण करना होगा
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता को पंजीकरण कराना होगा
- नए आगमन करने वालों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करना होगा
- पंजीकरण न करने पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं
- पता बदलने पर 10 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी
- 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर बच्चों को दोबारा पंजीकरण कराना होगा और फिंगरप्रिंट सबमिट करने होंगे
भारतीय नागरिकों और कानूनी अप्रवासियों पर प्रभाव
संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रह रहे हैं, जिनमें करीब 2.2 लाख अवैध रूप से रहने वाले माने जाते हैं। H-1B वीज़ा धारकों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों जैसे कानूनी अप्रवासियों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही पंजीकृत माना गया है। हालांकि, उन्हें अपने कानूनी स्थिति के दस्तावेज हमेशा साथ रखने होंगे।
किंग स्टब एंड कसीवा की पार्टनर, औरेलिया मेनेज़ेस ने Business Standard को बताया, “इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि देश में सभी लोग विधिवत दस्तावेज़ों के साथ रह रहे हों। यह फर्जीवाड़े को रोकने और अप्रवासन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश भी है।”
नियमों का पालन न करने के परिणाम
- प्रमाणपत्र न ले जाना या पेश न कर पाना, जुर्माना या छह महीने तक की जेल का कारण बन सकता है
- पंजीकरण का मतलब यह नहीं कि आप निर्वासन (deportation) से सुरक्षित हैं — अगर अन्य वीज़ा या इमिग्रेशन दस्तावेज़ गलत, समाप्त या अमान्य हैं, तो व्यक्ति को देश से निकाला जा सकता है
DHS सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा:
“18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र हर समय साथ रखने होंगे। प्रशासन ने DHS को प्रवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। गैर-अनुपालन के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होगी।”
भारतीय अप्रवासियों को क्या करना चाहिए:
मेनेज़ेस ने जोखिम कम करने के लिए ये सुझाव दिए:
- अपने सभी इमिग्रेशन दस्तावेज़ वैध रखें
- मूल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखें और प्रतियां (फोटोकॉपी/नोटराइज़्ड) साथ रखें
- यदि अधिकारी दस्तावेज़ लेना चाहें, तो उनकी पहचान और दस्तावेज़ लेने का लिखित रिकॉर्ड माँगें
- जरूरत हो तो वकील की माँग करें
यदि US इमिग्रेशन अधिकारी रोकें:
यूएस स्थित इमिग्रेशन वकील अभिषा पारिख ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह सलाह दी:
- शांत रहें और भागें नहीं
- पूछें कि क्या आप जा सकते हैं — अगर हाँ, तो चले जाएं
- बैज देखने को कहें — ICE एजेंट “पुलिस” वर्दी में हो सकते हैं
- चुप रहने का अधिकार है
- अनुमति के बिना कोई वस्तु न छुएं
- यदि उनके पास न्यायिक वारंट नहीं है, तो तलाशी से इंकार करें
- आपसे आपकी इमिग्रेशन स्थिति के बारे में पूछताछ का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है
- अमेरिकी नागरिकों को नागरिकता का प्रमाण साथ रखने की आवश्यकता नहीं
- अवैध रूप से रहने वाले भी वकील की मांग कर सकते हैं और सवालों के जवाब देने से इनकार कर सकते हैं
- ICE सिर्फ नस्ल या जातीयता के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं ले सकता
- अपने परिवार के साथ आपातकालीन योजना बनाकर रखें
- किसी भी दस्तावेज़ पर कानूनी सलाह के बिना हस्ताक्षर न करें
अगर गिरफ्तारी हो जाए:
- वकील की माँग करें
- चुप रहें
- जब तक वकील न हो, कुछ भी न कहें
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First Published : April 14, 2025 | 3:20 PM IST