अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में सोशल मीडिया साइट एक्स एवं नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।
पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहूरकर द्वारा अधिवक्ता विनीत जिंदल के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक्स और नेटफ्लिक्स बिना रोकटोक अश्लील सामग्री परोस रहे हैं। युवाओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी मंच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट और महिलाओं के खिलाफ अभद्र चित्रण अधिनियम जैसे कई कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने नेटफ्लिक्स और एक्स दोनों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।