वित्त-बीमा

अभी तक PAN को आधार से नहीं करवाया है लिंक, तो आज ही करवा लें, मार्च 2023 तक हो जाएगा निष्क्रिय

आयकर विभाग ने कहा है कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (PAN) को ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिया जाएगा।

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बीएस वेब टीम
Last Updated- December 24, 2022 | 5:22 PM IST

आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (PAN) को ‘निष्क्रिय’ घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।”

विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, “जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!”

वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, “छूट श्रेणी में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार PAN निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय PAN का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय PAN से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

First Published : December 24, 2022 | 5:22 PM IST