बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि यूलिप स्कीम के अंतर्गत समूह कंपनियों में 25 फीसदी की निवेश सीमा को लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके अतिरिक्त यह सीमा निवेश के विशेष सेक्टर पर भी लागू होगी।बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सी एस राव ने बताया, ‘समूह या क्षेत्रों के लिए कोई सीमा नहीं थी। हमने यूलिप निवेश योजना के अंतर्गत 25 फीसदी की निवेश सीमा को लागू करने का निर्णय किया है।’
उन्होंने कहा, ‘मार्च में बोर्ड ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थीं, इसे अधिसूचित किया जाना है।’ उन्होंने कहा कि इस सप्ताह किसी भी दिन इसे अधिसूचना को जारी किये जाने की संभावना है।
इस अधिसूचना के अनुसार कोई बीमाकर्ता यूलिप योजना के तहत कोष का 25 प्रतिशत से अधिक का निवेश किसी समूह कंपनी में नहीं कर सकते हैं। उसी तरह, किसी खास सेक्टर में जैसे आईटी, बैंकिंग या ऑटोमोबाइल में भी 25 प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं किया जा सकता है। वर्तमान नियमों के तहत बीमा कंपनियां किसी समूह कंपनी या सेक्टर में 25 प्रतिशत से अधिक का निवेश कर सकती हैं।
इसके अलावा, नियामक ने समूह कंपनियों और विशेष सेक्टर में निवेश की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी है। इसलिए, यह निवेश सीमा सभी बीमा योजनाओं पर लागू होगी चाहे वह पारंपरिक बीमा योजनाएं हों या यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं। राव ने कहा कि सिंगल इन्वेस्टी फर्म के शेयरों में निवेश की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत ही बनी रहेगी।