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RBI ने इस बैंक का किया लाइसेंस रद्द, कहीं आपका खाता इस बैंक में तो नहीं, जल्दी से चेक करें

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 1:55 PM IST

RBI ने पर्याप्त पूंजी के अभाव में और आय का कोई अन्य साधन नहीं होने की संभावना के कारण पुणे के ‘द सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लि’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान दी। 
बैंक के कारोबार पर RBI ने लगाई रोक

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को अपने एक बयान में कहा कि 10 अक्टूबर को कारोबारी घंटों के बाद बैंक कारोबार नहीं कर सकेगा। क्योंकि बैंक ने जो आंकड़े दिए गए हैं उस हिसाब से उसके 99 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं। DICGC ने 14 सितंबर तक कुल बीमित जमा का 152.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। 
बैंक के पास नहीं है पर्याप्त पूंजी-RBI

RBI ने कहा, ‘बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही आमदनी की संभावनाएं हैं।’ ऐसे में बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिहाज से मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि का भुगतान करने के काबिल नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग कारोबार से रोक दिया गया है। अन्य चीजों के अलावा बैंक तत्काल प्रभाव से न तो जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा का भुगतान कर सकेगा। 
 

First Published : October 10, 2022 | 7:43 PM IST