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एचडीएफसी बैंक को सैट से मिली राहत

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 7:57 AM IST

प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट)ने बाजार विनियामक सेबी द्वारा जारी एक आदेश पर रोक लगाते हुए एचडीएफसी बैंक को राहत प्रदान की है जिसमें उसने बैंक को बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स से संबंधित मामले में 160 करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण करने का निर्देश दिया था।
प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण ने एक आदेश में कहा कि हमने पाया है कि अपीलकर्ता निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और बैलेंस शीट के अनुसार उसके पास 16,54,228 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति है और इसलिए उसके पास दिए गए आदेश के अनुसार राशि देने की पर्याप्त वित्तीय शक्ति और क्षमता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां बैंक भाग जाएगा या दिवालिया हो जाएगा। इसलिए हम अगले आदेश तक इस पर लगाए गए आरोप के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं।
न्यायाधिकरण ने एचडीएफसी बैंक को सेबी को यह वचन-पत्र देने का निर्देश दिया है कि वह अपील के परिणाम और अपील के निपटान की तारीख से चार सप्ताह के भीतर दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। पिछले महीने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीआरएच वेल्थ द्वारा गिरवी प्रतिभूतियों के कथित तौर पर अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के संबंध में एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा बैंक को 14 अक्टूबर, 2019 से सात प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 158 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया था।

First Published : February 22, 2021 | 11:41 PM IST