facebookmetapixel
Income Tax: रिवाइज्ड IT रिटर्न क्या है, जिसे आप कैलेंडर ईयर के अंत तक फाइल कर सकते हैंIndia International Trade Fair 2025: साझीदार राज्य बना यूपी, 343 ओडीओपी स्टॉल्स और 2750 प्रदर्शकों के साथ बड़ा प्रदर्शनबुलेट बनाने वाली कंपनी का मुनाफा 25% बढ़कर ₹1,369 करोड़, रेवेन्यू में 45% की उछालPhonePe ने OpenAI के साथ मिलाया हाथ, अब ऐप में मिलेगी ChatGPT जैसी खास सुविधाएंNFO Alert: ₹99 की SIP से Mirae Asset MF के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश का मौका, जानें इसकी खासियतDigital Life Certificate: ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय साइबर धोखाधड़ी से कैसे बचें?सरकार का बड़ा प्लान! क्या मुंबई 2029 तक जाम और भीड़ से मुक्त हो पाएगीसस्ते स्टील पर बड़ा प्रहार! भारत ने वियतनाम पर 5 साल का अतिरिक्त टैक्स लगाया45% तक मिल सकता है रिटर्न! शानदार नतीजों के बाद Vodafone Idea, Bharti Airtel में तगड़ी तेजी का सिग्नलदिग्गज Defence Stock बन सकता है पोर्टफोलियो का स्टार, ब्रोकरेज का दावा- वैल्यूएशन तगड़ा; 35% रिटर्न का मौका

सुप्रीम कोर्ट ने अमित गोयनका की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी मामले में अमित गोयनका की याचिका खारिज की, केपीएमजी बनेगा फॉरेंसिक ऑडिटर

Last Updated- September 24, 2024 | 10:50 PM IST
supreme court

सर्वोच्च न्यायालय ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी फंड साइफनिंग मामले की जांच में केपीएमजी एश्योरेंस ऐंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी (केपीएमजी) को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने के सेबी के फैसले को चुनौती देने वाली एस्सेल समूह के अमित गोयनका की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति हृषीकेश रॉय के एकल पीठ ने कहा कि उन्हें 14 अगस्त के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं मिली है इसलिए गोयनका की याचिका खारिज की जाती है।

First Published - September 24, 2024 | 10:50 PM IST

संबंधित पोस्ट