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सुप्रीम कोर्ट ने अमित गोयनका की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी मामले में अमित गोयनका की याचिका खारिज की, केपीएमजी बनेगा फॉरेंसिक ऑडिटर

Last Updated- September 24, 2024 | 10:50 PM IST
supreme court

सर्वोच्च न्यायालय ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी फंड साइफनिंग मामले की जांच में केपीएमजी एश्योरेंस ऐंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी (केपीएमजी) को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने के सेबी के फैसले को चुनौती देने वाली एस्सेल समूह के अमित गोयनका की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति हृषीकेश रॉय के एकल पीठ ने कहा कि उन्हें 14 अगस्त के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं मिली है इसलिए गोयनका की याचिका खारिज की जाती है।

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First Published - September 24, 2024 | 10:50 PM IST

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