स्थानीय निकायों को आपूर्ति पर छूट नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 3:51 PM IST

गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि स्थानीय प्राधिकारियों को परिवहन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी को साबित करना होगा कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी गतिविधि में लगी है,  जिसे वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) से छूट मिली हुई है। ऐसी स्थिति में ही उसे कर छूट मिल सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो नियम के मुताबिक 5, 12 और 18 प्रतिशत की दर से सेवा कर लगेगा।

इस मामले का ब्योरा देते हुए केपीएमजी इंडिया में अप्रत्यक्ष कर पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा कि अहमदाबाद की वरुण ट्रैवेल एएआर से जानना चाहती थी कि अगर शहर के नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के दल को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं। कंपनी ने यह भी जानना चाहा कि क्या इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा और इसके लिए क्या दस्तावेज दिखाने होंगे। एएआर ने कहा कि निकायों को दी गई परिवहन सेवाओं को वस्तुओं से नहीं जोड़ा जा सकता और यह साफ नहीं है कि इनका इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी काम के लिए हो रहा है या नहीं।

First Published : September 7, 2022 | 9:54 PM IST