सत्यम के संस्थापक रामलिंग राजू का लाई-डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई।
हालांकि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका और मंगलवार को भी इस पर सुनवाई जारी रखने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी को जबरन मुंह खोलने के लिए मानसिक और शारीरिक दबाव नहीं दिया जा सकता। हालांकि सीबीआई की ओर से कहा गया है कि राजू कई जरूरी जानकारियां छिपा रहे हैं।