facebookmetapixel
अमेरिकी चोट के बीच मजबूती से टिका है भारतीय निर्यात, शुरुआती आंकड़े दे रहे गवाहीBihar Exit Polls of Poll: NDA को बंपर बहुमत, पढ़ें- किस पार्टी को कितनी सीटों का अनुमानBihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण में रिकॉर्ड 67.14% मतदान, सीमांचल में हुईं भारी वोटिंगPhysicsWallah IPO: फिजिक्सवाला के आईपीओ को पहले दिन 7% सब्सक्रिप्शन, रिटेल इनवेस्टर्स से मिला तगड़ा रिस्पॉन्सStock Market: सेंसेक्स-निफ्टी में जोरदार उछाल! अमेरिका-भारत डील से बाजार में जोश7.6% ब्याज दर पर कार लोन! जानिए कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता ऑफरLenskart IPO Listing: अब क्या करें निवेशक? Buy, Sell या Hold?बैंक खाली हो रहे हैं! कहां जा रहा है पैसा?Torrent Power Q2 results: मुनाफा 50% बढ़कर ₹741.55 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी से रेवन्यू बढ़ाFY26 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7% बढ़कर ₹12.92 लाख करोड़ पर पहुंचा, रिफंड में सुस्ती का मिला फायदा

नकेल कसने की तैयारी में आयोग

Last Updated- December 05, 2022 | 11:43 PM IST

वायदा बाजार आयोग ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय कमोडिटी ब्रोकरों को अपने उन ग्राहकों से करोबार के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी जिनका 6 महीने से एकाउंट बंद है।


आयोग ने कहा है कि ब्रोकर केवल उसी स्थिति में कारोबार कर सकते हैं जब ग्राहक एकाउंट दोबारा खोलने का विशेष लिखित आवेदन करे। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नये कानून से कमोडिटी एक्सचेंजों को अवगत करा दिया गया है।


आयोग ने कहा है कि कोई भी अगर इस कानून से परे जाकर कारोबार करेगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें पता चला है कि बंद बड़े एकाउंट के जरिये भी कारोबार हुआ है। इसको देखते हुए हमने एक्सचेंजों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के सौदों पर कड़ी नजर रखी जाए जिससे अधिक पारदर्शिता आ सके। हालांकि आयोग ने बंद पड़े एकाउंटों का कोई ब्यौरा नहीं दिया है।

First Published - April 24, 2008 | 11:34 PM IST

संबंधित पोस्ट