एक उपभोक्ता मंच ने ब्रिटेन के हेल्थ क्लब की भारतीय शाखा पर सुविधाओें में कमी का मुद्दा उठाने वाले दो लोगों की सदस्यता अवैध तरीके से खत्म करने पर दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया।
नयी दिल्ली उपभोक्ता विवाद निबटारा मंच ने दिल्ली पुलिस और निकाय संस्थाओं को यह भी निर्देश दिया कि वे इस हेल्थ क्लब को कारोबार चलाने के लिए मिलेे अनापत्ति प्रमाण पत्र की समीक्षा करंे।
सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमारा यह सुविचारित नजरिया है कि फिटनेस फस्र्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायतकर्ताओं :प्रवीण स्वामी और मिहिरा सूद: को बिना पूर्व नोटिस दिये और शिकायतकर्ताओं की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के बिना ही उनकी सदस्यता रद्द करके अवैध, गलत और दुर्भावनापूर्ण कदम उठाया है।
पीठ ने कहा कि हम इस हेल्थ क्लब पर दो लाख रूपये की क्षतिपूर्ति की सजा सुनाते हैं। यह आदेश दिया जाता है कि इस राशि का 50 प्रतिशत दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किया जाए और बाकी बचे एक लाख रूपये शिकायतकर्ताओं को उत्पीडन और कानूनी खर्चे को लेकर क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाएं।