मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात का पता लगाए कि क्या स्विस बैंक से कोई धन पांडिया राजा को दिया गया है।
अदालत ने केंद्र से इस मामले की जांच कर तीन सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पी ज्योतिमणि और न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय को यह निर्देश दिया है। यह निर्देश तिरूनेलवेली के एस के एन रवींद्रनाथ की पत्नी आर पद्मिनी रानी की याचिका दिया गया। पद्मिनी रानी अपने आप को वारगुना पांडिया चिन्ना थाम्बियार के कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा कर रही है। उन्होंने शिवगिरि इस्टेट की सभी अचल सम्पत्ति उन्हें सौपंने की मांग की थी।