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जिंदल औद्योगिक पार्क में बिजली बहाल

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Last Updated- December 07, 2022 | 12:42 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने रायगढ़ स्थित ओ पी जिंदल औद्योगिक पार्क के लिए बिजली आपूर्ति को बहाल करने का फैसला किया है।


अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के वितरण लाइसेंस को रद्द किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। जेएसपीएल द्वारा ओ पी जिंदल औद्योगिक पार्क को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

दरअसल, न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के बाद कंपनी ने 9 मार्च से पार्क में बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। इस वजह से ओ पी इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित 32 औद्योगिक इकाइयों को जबर्दस्त मार झेलनी पड़ी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड (सीएसईबी) और सीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जेएसपीएल को दिए वितरण लाइसेंस पर ऊंगली उठाई थी और उसके बाद ही न्यायाधिकरण ने पार्क को बिजली आपूर्ति बंद करने का आदेश जारी किया था। यह भी विदित है कि 29 नवंबर, 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने जेएसपीएल को वितरण लाइसेंस की मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि 23 अक्टूबर, 2002 को सरकार के साथ हुए एक समझौते के बाद कंपनी ने पार्क को विकसित किया था। इस पार्क को बिजली आपूर्ति के लिए जेएसपीएल ने 40 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाई। बिजली ठप किए जाने को लेकर जेएसपीएल सहित अन्य उद्योगपतियों ने न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया था। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण की आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और पार्क को फिर से बिजली आपूर्ति करने पर फैसला दिया है।

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First Published - May 20, 2008 | 9:23 PM IST

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