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अब प्रॉपर्टी डीलरों पर लगेगी लगाम

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Last Updated- December 07, 2022 | 7:47 PM IST

हरियाणा विधानसभा ने  प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एंजेटों की सुविधाएं लेने वाले लोगों को ठगी से बचाने के लिए ‘प्रॉपटी डीलर्स और कंसल्टेंट्स बिल’ पारित कर दिया है।


राज्य की राजस्व मंत्री सावित्री सिंह ने यह बिल 2 सितंबर को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कानून के बनने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बिना लांइसेस के अचल जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त या इससे जुड़े किसी भी लेनदेन से नहीं जुड़ सकता है। लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए प्रॉपटी डीलरों को जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देना होगा।

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First Published - September 4, 2008 | 9:03 PM IST

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