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ITR Filing: टैक्सपेयर्स ध्यान दें! इन बैंकों से ही होगा e-Filing पोर्टल पर टैक्स भुगतान; चेक करें लिस्ट

ITR e-filing: अब 30 बैंक इस सुविधा के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें नए जुड़े बैंक और माइग्रेट किए गए बैंक भी शामिल हैं।

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मानसी वार्ष्णेय   
Last Updated- March 07, 2025 | 9:24 AM IST

ITR Filing: Income Tax Department ने टैक्सपेयर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए e-Filing Portal पर e-Pay Tax Service के तहत बैंकों की लिस्ट अपडेट कर दी है। अब 30 बैंक इस सुविधा के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें नए जुड़े बैंक और माइग्रेट किए गए बैंक भी शामिल हैं। यह बदलाव टैक्सपेयर्स को ज्यादा ऑप्शन्स देकर आसान और सुविधाजनक टैक्स पेमेंट सुनिश्चित करेगा।

ई-फाइलिंग पोर्टल से टैक्स पेमेंट के लिए कौन-कौन से बैंक हैं ऑथराइज्ड?

अगर आप e-Filing Portal के जरिए टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं, तो कुछ अधिकृत बैंक (Authorized Banks) ही इस सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। मौजूदा समय में Axis Bank, Bandhan Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, City Union Bank, DCB Bank, Dhanlaxmi Bank, Federal Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IDFC First Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, IndusInd Bank, Jammu & Kashmir Bank, Karnataka Bank, Karur Vysya Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, RBL Bank, South Indian Bank, State Bank of India, Tamilnad Mercantile Bank Limited, UCO Bank और Union Bank of India को e-Filing Portal के जरिए टैक्स पेमेंट की अनुमति दी गई है।

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अन्य बैंकों से कैसे करें टैक्स पेमेंट?

अगर आपका बैंक Authorized Banks की लिस्ट में नहीं है, तो आप टैक्स पेमेंट के लिए NEFT/RTGS या Payment Gateway का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुविधा के तहत फिलहाल Bank of Maharashtra, Canara Bank, Federal Bank, State Bank of India, HDFC Bank और Kotak Bank ये सुविधा दे रहे हैं।

नोट: यह सूची 5 मार्च 2025 तक अपडेटेड है और समय-समय पर बदल सकती है। टैक्सपेयर्स को e-Filing Portal पर जाकर नई जानकारी चेक करनी चाहिए।

ई-फाइलिंग क्या है?

ई-फाइलिंग का मतलब है कि टैक्स रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करना। टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग शुरू करने के लिए PAN आधारित लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है।

टैक्स भुगतान के लिए टैक्सपेयर्स के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI और बैंक काउंटर पर भुगतान करने का विकल्प।

e-Pay Tax से ऑनलाइन टैक्स पेमेंट अब आसान, जानें पूरा प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-Pay Tax सुविधा के जरिए टैक्सपेयर के लिए टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। यह सुविधा Income Tax Department की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां Quick Links सेक्शन में Pre-login और Post-login दोनों मोड में इसका उपयोग किया जा सकता है।

टैक्स पेमेंट के लिए चालान (CRN) जरूरी

e-Filing पोर्टल पर e-Pay Tax सर्विस का उपयोग करने के लिए चालान (CRN) जनरेट करना अनिवार्य है। प्रत्येक चालान का एक यूनिक Challan Reference Number (CRN) होगा, जिससे पेमेंट प्रोसेस को ट्रैक किया जा सकेगा।

कौन कर सकता है चालान (CRN) जनरेट?

कोई भी टैक्सपेयर, टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर, जिसे डायरेक्ट टैक्स भुगतान करना है, वह e-Pay Tax सर्विस का उपयोग कर सकता है। चालान (CRN) Pre-login और Post-login दोनों विकल्पों के जरिए जनरेट किया जा सकता है।

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टैक्स भुगतान के लिए उपलब्ध मोड

चालान (CRN) जनरेट करने के बाद टैक्स पेमेंट के लिए कई विकल्प दिए गए हैं:

  • नेट बैंकिंग (Net Banking) – चुनिंदा ऑथराइज्ड बैंकों के जरिए
  • डेबिट कार्ड (Debit Card) – कुछ ऑथराइज्ड बैंकों के डेबिट कार्ड से
  • बैंक ब्रांच में भुगतान (Pay at Bank Counter) – चुनिंदा बैंकों की ब्रांच में Over the Counter पेमेंट
  • RTGS/NEFT – किसी भी बैंक के जरिए, जिसमें यह सुविधा उपलब्ध हो
  • पेमेंट गेटवे (Payment Gateway) – Net Banking, Debit Card, Credit Card और UPI के जरिए

किन्हें बैंक ब्रांच में भुगतान की अनुमति नहीं?

इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44AB के तहत ऑडिट के दायरे में आने वाली कंपनियां या व्यक्ति, Pay at Bank Counter के जरिए टैक्स भुगतान नहीं कर सकते।
टैक्सपेयर अधिक जानकारी के लिए Income Tax Department की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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ITR-U फाइल करने का आखिरी मौका, 31 मार्च 2025 तक बढ़ी डेडलाइन

वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) और 2022-23 (FY23) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की अंतिम तारीख जल्द खत्म होने वाली है। जिन टैक्सपेयर्स ने इनकम रिपोर्टिंग में गलती की, आय छुपाई या पहले ITR फाइल नहीं किया, वे सेक्शन 139(8A) के तहत दो साल के भीतर इसे सुधार सकते हैं।

इसके अलावा, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए फॉर्म 56F में अकाउंटेंट की रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सेक्शन 44AB के तहत तय तारीख तक करनी होती थी, लेकिन अब CBDT सर्कुलर No. 2/2025 (18 फरवरी 2025) के अनुसार इसे एक्सटेंड कर दिया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए दी गई है। टैक्स से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। नियम और लिस्ट समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए नई अपडेट चेक करना जरूरी है।

First Published : March 7, 2025 | 9:24 AM IST