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ITR वेरिफाई होने के बावजूद अभी तक नहीं आया रिफंड? ये हो सकते है कारण

आकलन वर्ष 2019-20 में रिटर्न प्रोसेस करने में जहां औसतन 82 दिन लगे, वहीं 2022-23 में इसमें 16 दिन लगे और आकलन वर्ष 2023-24 में यह घटकर 10 दिन रह गया है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- October 15, 2023 | 5:05 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख काफी समय पहले बीत चुकी है। हालांकि, कई टैक्स पेयर अभी भी अपने रिटर्न के प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनका रिटर्न वापस आ सके।

टैक्स रिटर्न दाखिल करने के विभिन्न चरणों में रिटर्न दाखिल करना, वेरिफाई करना और उसके बाद रिटर्न की प्रोसेसिंग करना शामिल है। एक बार यह हो जाने के बाद, करदाता टैक्स फाइलिंग पोर्टल में ‘प्रोसेसिंग कंप्लीशन’ की नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

रिटर्न प्रोसेस करने में लगने वाले दिनों की संख्या में आई कमी

आयकर विभाग ने हाल ही में डेटा जारी करके दिखाया है कि पिछले कुछ वर्षों में रिटर्न प्रोसेस करने में लगने वाले दिनों की संख्या कम हो गई है। आकलन वर्ष 2019-20 में रिटर्न प्रोसेस करने में जहां औसतन 82 दिन लगे, वहीं 2022-23 में इसमें 16 दिन लगे और आकलन वर्ष 2023-24 में यह घटकर 10 दिन रह गया है।

हालांकि, अगर आपने अपना आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिया है (31 जुलाई की समय सीमा से पहले) लेकिन अभी तक वेरिफाई नहीं हुआ है, तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं।

अबतक रिफंड नहीं आने का क्या हो सकता है कारण?

सबसे आम कारणों में से एक यह है कि आपने रिटर्न में जो जानकारी जमा की है वह फॉर्म 26AS या AIS (वार्षिक सूचना विवरण) से मेल नहीं खाती है।

इसका मतलब यह है कि जब आपने अपनी आय को ‘X’ राशि घोषित किया है और आपके दस्तावेज़ (जैसे AIS) इसे ‘Y’ राशि होने का दावा करते हैं। इस तब आयकर विभाग संभवत दावे की राशि में अंतर होने का कारण पूछते हुए आपको मेल या लेटर भेज सकते हैं।

और अगर आप इन कारणों को सही ठहरा सकते हैं, तो आपका रिटर्न प्रोसेस किया जाएगा। अन्यथा, डिपार्टमेंट आपको बकाया आयकर का भुगतान करने के लिए कहेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक यह ‘रिटर्न दाखिल लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ’ के रूप में दिखाता रहेगा।

First Published : October 15, 2023 | 5:05 PM IST