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अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ SEBI ने किया आगाह

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नियामकीय सुरक्षा के अभाव में निवेशकों के लिए जोखिम; सेबी ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

Last Updated- December 05, 2024 | 10:09 PM IST
SEBI

बाजार नियामक सेबी ने उन अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम लोगों को आगाह किया है जो निवेशकों को असुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश कर रहे हैं। नियामक ने पाया कि ये प्लेटफॉर्म सेबी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इनमें आधारभूत निवेशक सुरक्षा या अन्य नियामकीय निगरानी का अभाव है।

ये प्लेटफॉर्म असुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश कर रहे हैं, जिन्हें किसी कोलेटरल का समर्थन नहीं है और इनमें जोखिम काफी ज्यादा है। सेबी ने यह भी कहा कि ये गतिविधियां विभिन्न नियमन का उल्लंघन करती हैं, जिनमें सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल ऐंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन 2018 और सेबी (इश्यू ऑफ ऑप्शंस) नियमन 2005 शामिल है।

सेबी ने चेतावनी दी है कि ऐसे अपंजीकृत प्लेटफॉर्म और उनके प्रवर्तकों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बाजार नियामक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया है जहां निवेशक किसी प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी के पंजीकरण की स्थिति का सत्यापन कर सकते हैं। सेबी ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे सिर्फ पंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से पेश प्रतिभूतियों में ही निवेश करें।

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First Published - December 5, 2024 | 10:09 PM IST

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